फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Non Bailable Warrant

सुल्तानपुर पट्टी के चेयरमैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 08 Nov 2019 12:18 AM IST
विज्ञापन
Non Bailable Warrant
प्रतीकात्मक चित्र - फोटो : court
काशीपुर। चेक बाउंस के दो अलग-अलग मुकदमों में तृतीय अपर सिविल जज (जू.डि.) की अदालत ने सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत के चेयरमैन राजेंद्र कुमार शर्मा की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 21 नवंबर नियत की गई है।
विज्ञापन

आर्यनगर स्थित सॉलिड कंस्ट्रक्शन कंपनी के साझेदार नईबस्ती निवासी मो. जावेद ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से तृतीय अपर सिविल जज (जू.डि.) की अदालत में परिवाद दायर किया। इसमें कहा गया था कि उनकी कंपनी कंस्ट्रक्शन का कार्य करती है। उनकी कंपनी ने वैष्णवी फूड प्रोडक्ट्स में कंस्ट्रक्शन का कार्य किया गया था। इस कार्य का वैष्णवी कंपनी के साझेदार पिपलिया निवासी एवं नगर पंचायत चेयरमैन राजेंद्र कुमार शर्मा पर बकाया चल रहा था। रकम का तगादा करने पर राजेंद्र शर्मा ने 10 और 15 जनवरी 2019 को उसे दो लाख और 5.30 लाख की राशि के दो चेक दिए। खाते में लगाने पर दोनों चेक बाउंस हो गए। इस पर प्रतिवादी राजेंद्र शर्मा को नोटिस भेजा गया। 138 एनआई एक्ट के तहत परिवाद दायर करने पर प्रतिवादी राजेंद्र कुमार को अदालत में तलब किया गया लेकिन प्रतिवादी न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। अब अदालत ने प्रतिवादी राजेंद्र शर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed