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कोर्ट पहुंचा अनोखा केस: दुकान बेचने के बाद शख्स का दावा, 'मैंने कारपेट एरिया बेचा; छत और चारों दीवार नहीं'

Fri, 23 Aug 2024 05:31 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: हीरा मेहरा Updated Fri, 23 Aug 2024 05:31 PM IST
सार

काशीपुर मेंसीडि की अदालत में नवीन ने वाद दायर किया। जिसमें नवीन ने कहा कि उसने अपनी दुकान मुकुल अग्रवाल को बेची। मुकुल ने दुकान अपने भाई को दे दी। लेकिन नवीन का कहना है कि उसने सिर्फ दुकान का कारपेट एरिया बेचा है, छत और चारों दीवारें नहीं बेचीं। 

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man who reached the court said that I sold the carpet area of the shop No roof and four walls in kashipur
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 

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काशीपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां न्यायालय सिविल जज (सीडि) की अदालत में नवीन अग्रवाल निवासी मोहल्ला भूप सिंह ने वाद दायर किया। इसमें कहा कि उसने जसपुर बाजार में स्थित दुकान को जसपुर निवासी मुकुल अग्रवाल को बेच दिया। मुकुल ने दुकान अपने भाई सुधांशु अग्रवाल को दे दी।

नवीन अग्रवाल ने कहा कि उसने केवल दुकान का कारपेट एरिया बेचा है, छत और चारों दीवारें नहीं बेचीं। इस कारण सुधांशु अग्रवाल को उस दुकान में शटर निकालने का अधिकार नहीं है।

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इस पर सुधांशु के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा कि ऐसी कोई संपत्ति है, जिसमें दीवारें और छत न बेची जाएं। ऐसी स्थिति में संपत्ति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ऐसे में यह दावा गलत है और विधि विरुद्ध है। न्यायालय सिविल जज (सीडि) पायल सिंह की अदालत ने अधिवक्ताओं के बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर वाद को खारिज कर दिया। 

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