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अवैध लकड़ी मिलने पर आरा मशीन का लाइसेंस निरस्त, मशीन सील
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गदरपुर के सरदार नगर में आरा मशीन सील करते रेंजर पंकज शर्मा।
- फोटो : RUDRAPUR
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रुद्रपुर। गदरपुर के सरदार नगर में संचालित आरा मशीन में अवैध रूप से शीशम और खैर की लकड़ी मिलने पर डीएफओ ने मशीन का लाइसेंस निरस्त कर दिया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने आरा मशीन को सील कर दिया है। मशीन में अवैध लकड़ी मिलने पर वन अपराध भी दर्ज किया गया है।
गदरपुर में बेरिया दौलत रोड सरदार नगर में प्रेम कुमार निवासी रुद्रपुर की आरा मशीन है और इसका संचालक अनिल गुंजियाल निवासी गोपालनगर है। आठ अक्तूबर को एसडीओ ने टीम के साथ आरा मशीन का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान आरा मशीन में अवैध रूप से रखे शीशम के दो गिल्टे पाए गए थे। इसके अलावा चिरान की गई सागौन की 149 और शीशम के 29 लकड़ियां मिली थी। इन इमारती लकड़ियों के बारे में संचालक जानकारी नहीं दे सके। इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर भी 29 फरवरी तक ही अपडेट पाया गया था। रुद्रपुर रेंज के रेंजर पंकज शर्मा ने बताया कि आरा मशीन में वर्ष 2015-16 में भी अवैध प्रकाष्ठ पकड़ा गया था और रेंज कार्यालय में वन अपराध दर्ज किया गया था।
अब वन अपराध की पुनरावृत्ति होने पर डीएफओ डॉ. अभिलाषा सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश आरा मशीन स्थापना एवं विनियमन नियमावली 1978 यथा संशोधित के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरा मशीन के लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। बताया कि आरा मशीन को भी सील कर दिया गया है।
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गदरपुर में बेरिया दौलत रोड सरदार नगर में प्रेम कुमार निवासी रुद्रपुर की आरा मशीन है और इसका संचालक अनिल गुंजियाल निवासी गोपालनगर है। आठ अक्तूबर को एसडीओ ने टीम के साथ आरा मशीन का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान आरा मशीन में अवैध रूप से रखे शीशम के दो गिल्टे पाए गए थे। इसके अलावा चिरान की गई सागौन की 149 और शीशम के 29 लकड़ियां मिली थी। इन इमारती लकड़ियों के बारे में संचालक जानकारी नहीं दे सके। इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर भी 29 फरवरी तक ही अपडेट पाया गया था। रुद्रपुर रेंज के रेंजर पंकज शर्मा ने बताया कि आरा मशीन में वर्ष 2015-16 में भी अवैध प्रकाष्ठ पकड़ा गया था और रेंज कार्यालय में वन अपराध दर्ज किया गया था।
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अब वन अपराध की पुनरावृत्ति होने पर डीएफओ डॉ. अभिलाषा सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश आरा मशीन स्थापना एवं विनियमन नियमावली 1978 यथा संशोधित के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरा मशीन के लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। बताया कि आरा मशीन को भी सील कर दिया गया है।
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