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Udham Singh Nagar News: गोविंद यादव हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 08 Dec 2023 12:30 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 08 Dec 2023 12:30 AM IST
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Life imprisonment to the culprit of Govind Yadav murder case

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रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप में पौने चार साल पहले लेनदेन के विवाद में चाकू से गोदकर गोविंद की हत्या करने के मामले में दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

ट्रांजिट कैंप के वार्ड नंबर आठ पीलीकोठी चामुंडा मंदिर वाली गली निवासी राकेश यादव ने 11 फरवरी 2020 को पड़ोसी लालमन के खिलाफ भाई गोविंद की हत्या का केस दर्ज कराया था। राकेश ने आरोप लगाया था कि उनका लालमन से रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। दस फरवरी 2020 की रात वह, उसका भाई गोविंद यादव, जीजा जगदीश सिंह मौर्य, मां रेखा, छोटा भाई राकेश यादव, बहन निशा घर के अंदर खाना खा रहे थे। उसका भाई गोविंद खाना खाने के बाद हाथ धोने बाहर गेट पर आया तो पड़ोसी लालमन ने गाली गलौज करते हुए भाई से मारपीट शुरू कर दी।
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गोविंद के चिल्लाने की आवाज सुनकर वे बाहर आए। वहां लालमन जमीन पर लेटे भाई गोविंद पर चाकू से वार कर रहा था। इसके बाद भाई को लहूलुहान छोड़कर फरार हो गया। उसके जीजा और मां ने लालमन को पकड़ने की कोशिश की लेकिन जीजा के हाथ पर चोट मारकर भाग गया। वे गोविंद को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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मामले की सुनवाई तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत में हुई। एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा ने 11 गवाह और सबूत पेश कर लालमन पर दोष सिद्ध कर दिया जिसके बाद न्यायालय ने लालमन को सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माने की 50 हजार रुपये की राशि में से 40 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में मृतक गोविंद के परिजनों को दिए जाएं। संवा
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