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Udham Singh Nagar News: हमारा इंडिया क्रेडिट सोसायटी को ब्याज सहित 5,53,558 रुपये देने के आदेश
Sun, 10 Sep 2023 11:12 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sun, 10 Sep 2023 11:12 PM IST
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सोसायटी को वाद व्यय के रूप में करना होगा 5000 रुपये का भुगतान
रुद्रपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने हमारा इंडिया क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी को परिवादी को ब्याज सहित 5,53,558 रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। सोसायटी को वाद व्यय के लिए 5000 रुपये का भुगतान भी परिवादी को करना होगा।
ग्राम छतरपुर रुद्रपुर निवासी विरेंद्र सिंह ने इस साल 16 मार्च को आयोग में हमारा इंडिया सोसायटी के रुद्रपुर शाखा मैनेजर, चेयरमैन, चीफ प्रमोटर, मैनेजिंग डायरेक्टर और सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ परिवाद दायर किया था। विरेंद्र ने कहा था कि उसने सोसायटी में खुलवाए चार खातों में 30 जनवरी 2021 को 4,55,379 रुपये जमा किए थे। चारों खातों की परिपक्वता अवधि 30 जनवरी 2023 को उन्हें 5,53,558 रुपये मिलने थे। परिपक्वता अवधि पूरी होने पर उन्हाेंने कई बार सोसायटी से राशि की मांग की लेकिन उन्हें राशि नहीं दी गई। दो फरवरी 2023 को सोसायटी को कानूनी नोटिस भेजकर भुगतान की मांग की थी लेकिन सोसायटी ने न तो नोटिस का जवाब दिया गया और न राशि का ही भुगतान किया।
आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह, सदस्य नवीन चंद्र चंदोला और देवेंद्र कुमार तागरा ने मामले की सुनवाई करते हुए सहारा इंडिया के चेयरमैन के खिलाफ परिवाद निरस्त कर दिया। इसके साथ ही सोसायटी के अधिकारियों को सात फीसदी वार्षिक ब्याज सहित 5,53,558 रुपये निर्णय की तिथि से 30 दिन के भीतर परिवादी को भुगतान करने के आदेश दिए। ब्याज की धनराशि 30 जनवरी 2021 से भुगतान की तिथि तक देय होगी।
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रुद्रपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने हमारा इंडिया क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी को परिवादी को ब्याज सहित 5,53,558 रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। सोसायटी को वाद व्यय के लिए 5000 रुपये का भुगतान भी परिवादी को करना होगा।
ग्राम छतरपुर रुद्रपुर निवासी विरेंद्र सिंह ने इस साल 16 मार्च को आयोग में हमारा इंडिया सोसायटी के रुद्रपुर शाखा मैनेजर, चेयरमैन, चीफ प्रमोटर, मैनेजिंग डायरेक्टर और सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ परिवाद दायर किया था। विरेंद्र ने कहा था कि उसने सोसायटी में खुलवाए चार खातों में 30 जनवरी 2021 को 4,55,379 रुपये जमा किए थे। चारों खातों की परिपक्वता अवधि 30 जनवरी 2023 को उन्हें 5,53,558 रुपये मिलने थे। परिपक्वता अवधि पूरी होने पर उन्हाेंने कई बार सोसायटी से राशि की मांग की लेकिन उन्हें राशि नहीं दी गई। दो फरवरी 2023 को सोसायटी को कानूनी नोटिस भेजकर भुगतान की मांग की थी लेकिन सोसायटी ने न तो नोटिस का जवाब दिया गया और न राशि का ही भुगतान किया।
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आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह, सदस्य नवीन चंद्र चंदोला और देवेंद्र कुमार तागरा ने मामले की सुनवाई करते हुए सहारा इंडिया के चेयरमैन के खिलाफ परिवाद निरस्त कर दिया। इसके साथ ही सोसायटी के अधिकारियों को सात फीसदी वार्षिक ब्याज सहित 5,53,558 रुपये निर्णय की तिथि से 30 दिन के भीतर परिवादी को भुगतान करने के आदेश दिए। ब्याज की धनराशि 30 जनवरी 2021 से भुगतान की तिथि तक देय होगी।
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