{"_id":"6a207d4c11b8e37b6405247a","slug":"gynecologist-dr-shaheens-opd-services-banned-for-two-months-rudrapur-news-c-242-1-rdp1022-142408-2026-06-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Udham Singh Nagar News: स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शाहीन की ओपीडी सेवाओं पर दो माह का प्रतिबंध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Udham Singh Nagar News: स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शाहीन की ओपीडी सेवाओं पर दो माह का प्रतिबंध
Thu, 04 Jun 2026 12:45 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Thu, 04 Jun 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
रुद्रपुर। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ (गायनेकोलॉजिस्ट) डॉ. शाहीन को कदाचार (अनुचित व्यवहार) का दोषी पाया है। मेडिकल काउंसिल से दो माह के लिए पंजीकरण निरस्त करने के साथ ही डॉ. शाहीन की ओपीडी सेवाओं पर दो माह का प्रतिबंध लगा दिया है। इस अवधि में वह किसी भी चिकित्सा संस्थान में सेवाएं नहीं दे पाएंगी।
उत्तराखंड आयुर्विज्ञान परिषद के निबंधक डॉ. सुधीर कुमार पांडेय की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि 18 अगस्त 2025 को ग्राम सलकड़ी, केलाखेड़ा, बाजपुर निवासी कुलदीप कौर ने आयुर्विज्ञान परिषद के अधीन नैतिकता, अनुशासनात्मक एवं पंजीकरण समिति में शिकायत दर्ज कराई थी।
उन्होंने बताया था कि न्यू बेबी हॉस्पिटल बाजपुर में तैनात स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. शाहीन ने उनके उपचार में लापरवाही की। जांच में डॉ. शाहीन को उत्तराखंड आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट की धारा 21(2)(b)(i) के तहत कदाचार का दोषी पाए गया। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. केके अग्रवाल को निर्देश दिए कि वे इस आदेश का अनुपालन करें और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।
विज्ञापन
मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय ने संबंधित चिकित्सक और संस्थान को परिषद के आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिए हैं। यह भी स्पष्ट किया कि आदेश के उल्लंघन की स्थिति में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन
उत्तराखंड आयुर्विज्ञान परिषद के निबंधक डॉ. सुधीर कुमार पांडेय की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि 18 अगस्त 2025 को ग्राम सलकड़ी, केलाखेड़ा, बाजपुर निवासी कुलदीप कौर ने आयुर्विज्ञान परिषद के अधीन नैतिकता, अनुशासनात्मक एवं पंजीकरण समिति में शिकायत दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
उन्होंने बताया था कि न्यू बेबी हॉस्पिटल बाजपुर में तैनात स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. शाहीन ने उनके उपचार में लापरवाही की। जांच में डॉ. शाहीन को उत्तराखंड आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट की धारा 21(2)(b)(i) के तहत कदाचार का दोषी पाए गया। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. केके अग्रवाल को निर्देश दिए कि वे इस आदेश का अनुपालन करें और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।
विज्ञापन
मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय ने संबंधित चिकित्सक और संस्थान को परिषद के आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिए हैं। यह भी स्पष्ट किया कि आदेश के उल्लंघन की स्थिति में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।