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सड़क दुर्घटना का भगोड़ा आरोपी पंजाब से दबोचा
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सितारगंज। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस ने फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया है। सड़क दुर्घटना के आरोप में कोर्ट से भगोड़ा घोषित आरोपी को सिडकुल चौकी पुलिस टीम ने पंजाब में उसके घर दबिश देकर धर दबोचा। उसके खिलाफ आईपीसी की 279 और 339 के अलावा लोकसेवक के आदेश की अवहेलना के आरोप में आईपीसी की धारा 174 की बढ़ोतरी भी की गई है।
कोतवाली के तत्कालीन दरोगा दिनेश नाथ महंत ने सड़क दुर्घटना के आरोप में वर्ष 2015 में चौकी धर्मकोट रंधावा, जिला गुरदासपुर, पंजाब के ग्राम शहीजादा निवासी इंद्रजीत सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 और 338 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। तब से पुलिस उसे तलाश रही थी लेकिन वह नहीं मिल रहा था।
पुलिस ने वर्ष 2015 में उसके खिलाफ मफरूरी में सीजेएम कोर्ट खटीमा में आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था। इस पर सीजेएम कोर्ट ने मफरूरी के आरोपपत्र के आधार पर आरोपी को भगोड़ा घोषित किया था। इंद्रजीत के खिलाफ सात साल से न्यायालय से कई गैर जमानती वारंट जारी हुए। पहले आरोपी के घर की कुर्की भी हुई। इसके बावजूद आरोपी के पेश न होने पर कोर्ट ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। अब सिडकुल पुलिस चौकी प्रभारी चंदन सिंह बिष्ट की टीम ने शुक्रवार को आरोपी इंद्रजीत को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।
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कोतवाली के तत्कालीन दरोगा दिनेश नाथ महंत ने सड़क दुर्घटना के आरोप में वर्ष 2015 में चौकी धर्मकोट रंधावा, जिला गुरदासपुर, पंजाब के ग्राम शहीजादा निवासी इंद्रजीत सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 और 338 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। तब से पुलिस उसे तलाश रही थी लेकिन वह नहीं मिल रहा था।
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पुलिस ने वर्ष 2015 में उसके खिलाफ मफरूरी में सीजेएम कोर्ट खटीमा में आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था। इस पर सीजेएम कोर्ट ने मफरूरी के आरोपपत्र के आधार पर आरोपी को भगोड़ा घोषित किया था। इंद्रजीत के खिलाफ सात साल से न्यायालय से कई गैर जमानती वारंट जारी हुए। पहले आरोपी के घर की कुर्की भी हुई। इसके बावजूद आरोपी के पेश न होने पर कोर्ट ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। अब सिडकुल पुलिस चौकी प्रभारी चंदन सिंह बिष्ट की टीम ने शुक्रवार को आरोपी इंद्रजीत को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।
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