{"_id":"618ebf9ed982de1f5649f061","slug":"fir-for-fraud-in-rudrapur-rudrapur-news-hld4443524186","type":"story","status":"publish","title_hn":"विदेश भेजने के नाम पर युवती से लाखों हडपे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
विदेश भेजने के नाम पर युवती से लाखों हडपे
विज्ञापन
FIR For Fraud in Rudrapur
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रुद्रपुर। पढ़ाई के लिए विदेश भेजने के नाम पर युवती से लाखों रुपये हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी दंपती समेत तीन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
ग्राम खोंदलपुर थाना बिलासपुर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी समनदीप कौर ने ऊधमसिंह नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मशरफगंज रवाना लाला उर्फ बिशनपुरी थाना खजुरिया तहसील बिलासपुर जिला रामपुर यूपी निवासी गुरबाज सिंह, उनकी पत्नी मनदीप कौर व भाई मेहताब सिंह रुद्रपुर में एब्रोड एजुकेशन सर्विस चलाते हैं, जहां उसने उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने को आइलेट्स की पढ़ाई की। मनदीप कौर और मेहताब सिंह वीजा कंसल्टेंटथे। मनदीप ने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए 15 लाख रुपये खर्च बताया, जिसमें एक साल की फीस भी शामिल थी।
उनकी बातों पर भरोसा करते हुए 17 फरवरी 2020 को मनदीप और मेहताब को 20 हजार रुपये, पासपोर्ट, पढ़ाई के मूल कागजात दे दिए और एब्रोड एजुकेशन सर्विस रुद्रपुर के नाम पांच लाख 60 हजार रुपये का चेक दे दिया, जिसका भुगतान भी हो गया। 14 अगस्त 2020 को एब्रोड एजुकेशन सर्विस के खाते में नौ लाख रुपये आरटीजीएस के जरिये ट्रांसफर किए। इसके बाद फाइल का स्टेटस पता करने पर तीनों आरोपियों ने लॉकडाउन में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों में वीजा कार्रवाई रुकी होने की बात कहकर टाल दिया। इस साल लॉकडाउन का बहाना बनाकर टालमटोल करते रहे।
विज्ञापन
कुछ समय पहले मनदीप व मेहताब ने फोन कर कहा कि वीजा आ गया है, बकाया पैसे लेकर आएं। इस पर वह अपने पिता निर्मल सिंह को लेकर मनदीप के घर गई तो उसने वीजा की फोटो स्टेट देते हुए टिकट बुक कराने की बात कही। वह पिता को लेकर कैफे पर टिकट बुक कराने गई तो पता चला कि वीजा नकली व कूटरचित कर बनाया गया है। मनदीप कौर को फोन कर पैसे, कागजात व पासपोर्ट वापस मांगे तो उसने नंबर बंद कर लिया और घर जाने पर गालियां देते हुए धमकाया।
समनदीप ने आरोप लगाया कि तीनों ने योजनाबद्ध तरीके से एकराय होकर उसके साथ धोखाधड़ी करते हुए फर्जी व कूटरचित वीजा बनाकर 14 लाख 80 हजार रुपये हड़प लिए। उसने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी धारा 34, 406, 420, 467, 468, 471, 504, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन
ग्राम खोंदलपुर थाना बिलासपुर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी समनदीप कौर ने ऊधमसिंह नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मशरफगंज रवाना लाला उर्फ बिशनपुरी थाना खजुरिया तहसील बिलासपुर जिला रामपुर यूपी निवासी गुरबाज सिंह, उनकी पत्नी मनदीप कौर व भाई मेहताब सिंह रुद्रपुर में एब्रोड एजुकेशन सर्विस चलाते हैं, जहां उसने उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने को आइलेट्स की पढ़ाई की। मनदीप कौर और मेहताब सिंह वीजा कंसल्टेंटथे। मनदीप ने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए 15 लाख रुपये खर्च बताया, जिसमें एक साल की फीस भी शामिल थी।
विज्ञापन
उनकी बातों पर भरोसा करते हुए 17 फरवरी 2020 को मनदीप और मेहताब को 20 हजार रुपये, पासपोर्ट, पढ़ाई के मूल कागजात दे दिए और एब्रोड एजुकेशन सर्विस रुद्रपुर के नाम पांच लाख 60 हजार रुपये का चेक दे दिया, जिसका भुगतान भी हो गया। 14 अगस्त 2020 को एब्रोड एजुकेशन सर्विस के खाते में नौ लाख रुपये आरटीजीएस के जरिये ट्रांसफर किए। इसके बाद फाइल का स्टेटस पता करने पर तीनों आरोपियों ने लॉकडाउन में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों में वीजा कार्रवाई रुकी होने की बात कहकर टाल दिया। इस साल लॉकडाउन का बहाना बनाकर टालमटोल करते रहे।
विज्ञापन
कुछ समय पहले मनदीप व मेहताब ने फोन कर कहा कि वीजा आ गया है, बकाया पैसे लेकर आएं। इस पर वह अपने पिता निर्मल सिंह को लेकर मनदीप के घर गई तो उसने वीजा की फोटो स्टेट देते हुए टिकट बुक कराने की बात कही। वह पिता को लेकर कैफे पर टिकट बुक कराने गई तो पता चला कि वीजा नकली व कूटरचित कर बनाया गया है। मनदीप कौर को फोन कर पैसे, कागजात व पासपोर्ट वापस मांगे तो उसने नंबर बंद कर लिया और घर जाने पर गालियां देते हुए धमकाया।
समनदीप ने आरोप लगाया कि तीनों ने योजनाबद्ध तरीके से एकराय होकर उसके साथ धोखाधड़ी करते हुए फर्जी व कूटरचित वीजा बनाकर 14 लाख 80 हजार रुपये हड़प लिए। उसने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी धारा 34, 406, 420, 467, 468, 471, 504, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है।