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डग्गामार बस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना
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सितारगंज में वाहनों के चालान करते एआरटीओ बीके सिंह।
- फोटो : SITARGANJ
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अगर आप मोबाइल पर बात करते हुए या फिर शराब पीकर और तेज गति से वाहन चला रहे हैं तो अब चालान के साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निरस्त हो सकता है। इधर बृहस्पतिवार को एआरटीओ ने चेकिंग अभियान के दौरान एक डग्गामार बस पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है।
बृहस्पतिवार को एआरटीओ बीके सिंह ने सिसौना व सिडकुल क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। वहीं एनएच-74 पर इंटरसेप्टर वाहन ने भी ओवर स्पीड वाहनों के चालान किए। इससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। एआरटीओ ने बताया कि तेज गति से चलने वाले दस वाहनों के चालान किए गए। साथ ही स्पीड गवर्नर के बिना चल रहे दस वाहनों के चालान काटे। 15 ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की।
एक डग्गामार बस पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा 18 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निरस्त कर दिए गए। कहा कि यदि लाइसेंस निरस्त की अवधि के बीच कोई चालक वाहन चलाते पकड़ा गया तो उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कहा कि खनन वाहनों की गति 30 किमी प्रति घंटा निर्धारित है। यदि इससे अधिक गति में वाहन चलते मिले तो कार्रवाई की जाएगी। यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए चेकिंग अभियान जारी रहेगा।
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बृहस्पतिवार को एआरटीओ बीके सिंह ने सिसौना व सिडकुल क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। वहीं एनएच-74 पर इंटरसेप्टर वाहन ने भी ओवर स्पीड वाहनों के चालान किए। इससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। एआरटीओ ने बताया कि तेज गति से चलने वाले दस वाहनों के चालान किए गए। साथ ही स्पीड गवर्नर के बिना चल रहे दस वाहनों के चालान काटे। 15 ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की।
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एक डग्गामार बस पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा 18 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निरस्त कर दिए गए। कहा कि यदि लाइसेंस निरस्त की अवधि के बीच कोई चालक वाहन चलाते पकड़ा गया तो उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कहा कि खनन वाहनों की गति 30 किमी प्रति घंटा निर्धारित है। यदि इससे अधिक गति में वाहन चलते मिले तो कार्रवाई की जाएगी। यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए चेकिंग अभियान जारी रहेगा।
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