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बाल विवाह कराने पर माता-पिता समेत चार पर केस दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो काशीपुर।
Updated Tue, 28 Nov 2017 12:37 AM IST
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किशोरी को प्रेम प्रसंग हुआ तो उसके माता-पिता ने उसकी शादी कर दी। मामला संज्ञान में आने पर कुंडा थाना प्रभारी ने किशोरी के माता, पिता, पति और ससुर के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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कुंडा थाने के ग्राम गढ़ीनेगी निवासी एक छात्रा का अपने गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की भनक लगने पर परिजनों ने आनन-फानन में यूपी के थाना संभल ग्राम फिरोजपुर निवासी बबलू पुत्र रामचंद्र के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया।
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10 सितंबर 2017 को परिजनों ने उसका विवाह भी करा दिया। विवाह के बाद भी वह प्रेमी के संपर्क में बनी रही। तीन दिन पूर्व वह ससुराल से भागकर प्रेमी के घर पहुंच गई। जानकारी होने पर पिता ने कुंडा थाने पहुंचकर इस बारे में शिकायत की। पुलिस ने प्रेमी के घर से किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने उसके स्कूल की टीसी के आधार पर जांच की तो विवाह की तिथि तक उसकी आयु 14 वर्ष 11 माह 24 दिन होना पाई गई। कुंडा थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने इस मामले में किशोरी के पिता रमेश पुत्र धूमल सिंह, मां जयवंती पत्नी रमेश, पति बबलू पुत्र रामचंद्र और सास ज्ञानवती के विरुद्ध बाल विवाह अधिनियम की धारा 9/10 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
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मंगलवार को एसडीएम के समक्ष पेश होगी पीड़िता
कुंडा थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि किशोरी को सुपुर्दगी में लेने के लिए परिवार का कोई सदस्य आगे नहीं आता है तो मंगलवार को उसे संयुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। जहां से उसे नारी निकेतन भेजा जा सकता है।