फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   check bounces accused sentenced to three months

चेक बाउंस के आरोपी को तीन महीने की सजा

Tue, 18 Oct 2016 12:04 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, ऊधमसिंह नगर
ब्यूरो/अमर उजाला, ऊधमसिंह नगर Updated Tue, 18 Oct 2016 12:04 AM IST
विज्ञापन
check bounces accused sentenced to three months
क्राइम

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक बाउंस के आरोपी को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर आठ लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। 

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार जुड़का नंबर 2 निवासी जगनेश्वर आनंद ने पट्टी बजर भीमनगर निवासी प्रीतम सिंह से अच्छे संबंध होने के चलते मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए उधार मांगे थे। जनवरी 2012 में प्रीतम ने दो चेकों से 4 लाख रुपए जगनेश्वर को दिए थे। जिसके बाद फिर से जगनेश्वर ने प्रीतम से रुपए उधार मांगे। 
विज्ञापन


प्रीतम ने 30 मार्च 2012 को चेक से डेढ़ लाख रुपए और दो लाख रुपए दो गवाहों की मौजूदगी में जगनेश्वर को दिए। रकम वापस नहीं करने पर मकान का बैनामा प्रीतम सिंह के हक में करने का आश्वासन दिया था। लेकिन तय समय में भुगतान नहीं होने पर प्रीतम ने रकम का तकादा किया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


काफी तकादा करने के बाद 25 मार्च 2013 को साढ़े सात लाख रुपए का चेक जगनेश्वर ने प्रीतम को दिया था। 28 मई 2013 को जब प्रीतम ने भुगतान के लिए चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। जिसके बाद प्रीतम ने कोर्ट की शरण ली। प्रीतम की ओर से आनंद रस्तोगी और जसविंदर सिंह ने पैरवी की। 


गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने जगनेश्वर को दोषी पाया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सविता चमोली ने जगनेश्वर को तीन महीने कारावास की सजा सुनाई। जगनेश्वर पर लगाए आठ लाख रुपए के अर्थदंड में से 7 लाख 90 हजार रुपए प्रीतम को प्रतिकर के रुप में देने होंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed