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तेजाब फेंकने पर तीन को 10-10 वर्ष की कैद
ब्यूरो/ अमर उजाला ब्यूरो, ऊधमसिंह नगर
Updated Sat, 12 May 2018 12:36 AM IST
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Supreme Court on Acid attacks
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अपर प्रथम सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत ने करीब साढ़े तीन वर्ष पहले महिला पर तेजाब फेंकने वाले तीन लोगों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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संजयनगर गदरपुर निवासी अमित मंडल ने 25 सितंबर 2014 को गदरपुर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 24 सितंबर की रात उसकी मां सुजाता घर के बाहर चारपाई पर सोई हुईं थीं। इसी बीच, गांव के ही सुभान ने उनकी मां पर तेजाब फेंक दिया था, जिससे वह झुलस गईं थीं।
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घटना में सुभान के साथ संजयनगर निवासी कार्तिक और पिपलिया निवासी निताई भी शामिल थे। पुलिस ने तब मुकदमा दर्ज कर सुभान को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि कार्तिक और निताई फरार हो गए थे। बाद में 2016 में दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया था।
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मामले की सुनवाई अपर प्रथम सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत में चल रही थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार ने सबूतों के साथ 10 गवाह पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों को 10-10 साल के कठोर कारावास तथा 10-10 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।