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वनखंडी कालोनी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार 

Fri, 12 Aug 2016 12:13 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, ऊधमसिंह नगर
ब्यूरो/अमर उजाला, ऊधमसिंह नगर Updated Fri, 12 Aug 2016 12:13 AM IST
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Accused arrested in the case Vnkhandi Colony
क्राइम - फोटो : अमर उजाला

वनखंडी कालोनी में जमीनी धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने आरोपी गिरधारी लाल साहू के कारिंदे महेंद्र बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल पंकज कुमार उप्रेती ने बताया कि पूछताछ में बिष्ट ने कई राज खोले हैं। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार बिष्ट को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा।

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26 जुलाई को चुकटी देवरिया निवासी सुन्दर सिंह बिष्ट ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया था कि उसके नाम ग्राम देवरिया में खसरा नम्बर 107 में जमीन है। बिक्री के लिये जीएल साहू निवासी बृजानंद विहार लालपुर आरटीओ रोड हल्द्वानी से इकरारनामा किया गया। 
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आरोप लगाया कि उनसे यह बात छिपाई गई कि जमीन की रजिस्ट्री जीएल साहू के नाम से नहीं हो सकती। इकरारनामे के मुताबिक पहले व दूसरे भाग की रजिस्ट्री तीसरे पक्ष महेंद्र सिंह बिष्ट के नाम कराई गई। तय किया गया कि उक्त जमीन पर कालोनी काटी जाएगी तो नियमानुसार सभी शर्तें पूरी की जाएंगी। आरोप लगाया कि साहू ने किसी शर्त का पालन नहीं किया। यहां तक कि रास्ते, पानी निकासी की भूमि भी अन्य लोगों को बेच दी। 
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इकरारनामे की अवधि समाप्त होने के बाद भी बैनामा नहीं कराया और लोगों को जमीन बेच दी। इधर, 30 जुलाई को बबली गंगवार पत्नी महेश कुमार निवासी किच्छा, 31 जुलाई को प्रेमवती पत्नी टीकाराम निवासी लक्ष्मीपुर बिलासपुर रामपुर, दिनेश कुमार पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी आवास विकास कालोनी किच्छा के अलावा 1 अगस्त को रमेश चन्द्र तिवारी पुत्र गोविन्द बल्लभ तिवारी, दिनेश कुमार निवासी आवास विकास कालोनी किच्छा ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। 


जिसमें कहा गया था कि उन लोगों ने गिरधारी लाल साहू और सतेंद्र सिंह राठौर से वनखंडी कालोनी में जमीन खरीदी। आरोप लगाया कि उपरोक्त के कहने पर महेंद्र सिंह बिष्ट निवासी समखोल नैनीताल ने जमीन की रजिस्ट्री की थी, लेकिन उन्हें अभी तक कब्जा नहीं मिला। इस मामले की जांच कोतवाल पंकज कुमार उप्रेती कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को पुलिस ने महेंद्र बिष्ट को लालपुर से गिरफ्तार कर लिया। उप्रेती ने बताया कि मामले में बिष्ट ने कई राज खोले हैं। 

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