{"_id":"5b981119867a557f220f8f66","slug":"21536692505-udham-singh-nagar-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"रेलवे फाटक तोड़ने पर कार चालक को जेल","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
रेलवे फाटक तोड़ने पर कार चालक को जेल
Updated Wed, 12 Sep 2018 12:31 AM IST
विज्ञापन
रुद्रपुर। रुद्रपुर में भूरारानी के पास बंद रेलवे फाटक को टक्कर मारकर तोड़ने के आरोप में एक वाहन चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चालक के खिलाफ रेलवे अधिनियम 160 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
तीन सितंबर को भूरारानी के पास बिगवाड़ा निवासी एक कार चालक मुकेश ने बंद रेलवे फाटक को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया था। फाटक को नैनी-दून जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के लिए बंद किया गया था।
इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए आरपीएफ ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। चालक को रेलवे कोर्ट में पेश किया गया। आरपीएफ चौकी रुद्रपुर में चालक के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 160 के तहत मुकदमा दर्ज कर सोमवार को उसे हल्द्वानी स्थित जेल भेज दिया।
विज्ञापन
इससे पहले 23 मार्च को हल्द्वानी मार्ग स्थित रेलवे फाटक को एक पिकप ने टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया था।
विज्ञापन
तीन सितंबर को भूरारानी के पास बिगवाड़ा निवासी एक कार चालक मुकेश ने बंद रेलवे फाटक को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया था। फाटक को नैनी-दून जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के लिए बंद किया गया था।
विज्ञापन
इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए आरपीएफ ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। चालक को रेलवे कोर्ट में पेश किया गया। आरपीएफ चौकी रुद्रपुर में चालक के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 160 के तहत मुकदमा दर्ज कर सोमवार को उसे हल्द्वानी स्थित जेल भेज दिया।
विज्ञापन
इससे पहले 23 मार्च को हल्द्वानी मार्ग स्थित रेलवे फाटक को एक पिकप ने टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया था।