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परिवादी ने कनिष्ठ सहायक के मुंह पर दे मारी फैसले की प्रति
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काशीपुर। फैसले से संतुष्ट नहीं होने पर एक परिवादी ने निर्णय की प्रति श्रम न्यायालय के कनिष्ठ सहायक के मुंह पर दे मारी और अभद्रता करते हुए न्यायालय परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया।
सूचना पर पहुंची आईटीआई पुलिस उसे थाने ले गई। कनिष्ठ सहायक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्राम टियूलिया, बरेली (यूपी) निवासी राहुल कुमार पुत्र सेवाराम गंगवार सिडकुल, रुद्रपुर स्थित राजहंस प्रिटिंग प्रेस में बतौर संविदा श्रमिक काम करता था।
वह इस कंपनी में ठेकेदार के अधीन कार्य करता था। तीन वर्ष पूर्व फैक्ट्री में काम करते समय उसके एक हाथ की दो अंगुलियां कट गई थीं। मामले में राहुल ने फैक्ट्री प्रबंधन को पक्षकार बनाते स्थायी नियुक्ति के लिए परिवाद दायर किया था। बाद में उसने मुआवजे की भी मांग कर दी।
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उसने परिवाद में उस ठेकेदार को पक्षकार नहीं बनाया था, जिसके अधीन वह कार्य करता था। सुनवाई के दौरान उसने खुद ही अपने परिवाद में पैरवी की। सुनवाई के दौरान परिवादी यह साबित नहीं कर सका कि उक्त हादसा कंपनी परिसर में ही हुआ है। इस मामले में श्रम न्यायालय ने परिवादी के खिलाफ फैसला दिया था।
सोमवार को राहुल मिठाई का डिब्बा लेकर श्रम न्यायालय के परिसर में पहुंचा और न्याय कर्मियों पर तीखे कटाक्ष करते हुए मिठाई बांटनी शुरू कर दी। बाद में उसने कनिष्ठ सहायक से फैसले की प्रति ली।
फैसले को एक नजर पढ़ने के बाद उसने अभद्रता करते हुए इसकी प्रति न्याय कर्मी के मुंह पर दे मारी। बाद में वह हंगामा करते हुए फैसले पर बात करने के लिए पीठासीन अधिकारी से मिलाने की जिद पर अड़ गया। इस मामले में श्रम न्यायालय के कनिष्ठ सहायक पाकेश कुमार ने आईटीआई थाने में राहुल के खिलाफ धारा 332, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
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सूचना पर पहुंची आईटीआई पुलिस उसे थाने ले गई। कनिष्ठ सहायक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्राम टियूलिया, बरेली (यूपी) निवासी राहुल कुमार पुत्र सेवाराम गंगवार सिडकुल, रुद्रपुर स्थित राजहंस प्रिटिंग प्रेस में बतौर संविदा श्रमिक काम करता था।
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वह इस कंपनी में ठेकेदार के अधीन कार्य करता था। तीन वर्ष पूर्व फैक्ट्री में काम करते समय उसके एक हाथ की दो अंगुलियां कट गई थीं। मामले में राहुल ने फैक्ट्री प्रबंधन को पक्षकार बनाते स्थायी नियुक्ति के लिए परिवाद दायर किया था। बाद में उसने मुआवजे की भी मांग कर दी।
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उसने परिवाद में उस ठेकेदार को पक्षकार नहीं बनाया था, जिसके अधीन वह कार्य करता था। सुनवाई के दौरान उसने खुद ही अपने परिवाद में पैरवी की। सुनवाई के दौरान परिवादी यह साबित नहीं कर सका कि उक्त हादसा कंपनी परिसर में ही हुआ है। इस मामले में श्रम न्यायालय ने परिवादी के खिलाफ फैसला दिया था।
सोमवार को राहुल मिठाई का डिब्बा लेकर श्रम न्यायालय के परिसर में पहुंचा और न्याय कर्मियों पर तीखे कटाक्ष करते हुए मिठाई बांटनी शुरू कर दी। बाद में उसने कनिष्ठ सहायक से फैसले की प्रति ली।
फैसले को एक नजर पढ़ने के बाद उसने अभद्रता करते हुए इसकी प्रति न्याय कर्मी के मुंह पर दे मारी। बाद में वह हंगामा करते हुए फैसले पर बात करने के लिए पीठासीन अधिकारी से मिलाने की जिद पर अड़ गया। इस मामले में श्रम न्यायालय के कनिष्ठ सहायक पाकेश कुमार ने आईटीआई थाने में राहुल के खिलाफ धारा 332, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।