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छात्राओं की दी कानूनी जानकारी
Updated Fri, 23 Nov 2018 12:50 AM IST
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छात्राओं की दी कानूनी जानकारी
काशीपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महुआखेड़ा गंज में बृहस्पतिवार को विधिक शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सिविल जज अरुण बोहरा ने नालसा (असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015, पॉक्सो अधिनियम 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, धारा 326ए, 326बी, भारतीय दंड संहिता 1860, स्थायी लोक अदालत के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहां प्रधानाचार्य बबली यादव, फईम अहमद, कश्मीर सिंह, चंद्रवीर ज्योति, सुशीला, ओमकार, कुमकुम, बबलेश, गीता चंद्रा आदि थे।
- 22केएसपी 02पी- काशीपुर शिविर में छात्राओं को कानूनी जानकारी देते अधिकारी।
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काशीपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महुआखेड़ा गंज में बृहस्पतिवार को विधिक शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सिविल जज अरुण बोहरा ने नालसा (असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015, पॉक्सो अधिनियम 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, धारा 326ए, 326बी, भारतीय दंड संहिता 1860, स्थायी लोक अदालत के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहां प्रधानाचार्य बबली यादव, फईम अहमद, कश्मीर सिंह, चंद्रवीर ज्योति, सुशीला, ओमकार, कुमकुम, बबलेश, गीता चंद्रा आदि थे।
- 22केएसपी 02पी- काशीपुर शिविर में छात्राओं को कानूनी जानकारी देते अधिकारी।