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लूट व मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश
Updated Thu, 10 May 2018 12:37 AM IST
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काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए लूट व मारपीट के आरोपी समेत चार अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने के आदेश कोतवाली पुलिस को दिए है। रामनगर रोड निवासी रजत जैन ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कहा कि तीन वर्ष पूर्व रजत ने अपनी दुकान गाजियाबाद निवासी कपिल सहगल को किराए पर दी थी।
उस पर किराएदारी का चौदह लाख चालीस हजार रुपये बकाया चल रहा था। उसने कपिल को कई बार फोन कर किराए के लिए तकादा किया। एक फरवरी 2017 को शाम करीब 5.25 बजे कपिल उसकी दुकान पर आया। उसने गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि 2 फरवरी 2017 को दोपहर करीब ढाई बजे रजत अपने घर से प्रेस की ओर जा रहा था कि रास्ते में कपिल व उसके चार साथियों ने उसे घेर लिया।
इन लोगों ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसके हाथ से पांच ग्राम सोने की अंगूठी छीन ली। रजत ने मेडिकल कराकर पुलिस को मामले की तहरीर दी। लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। सात मई को इस मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम सैयद गुफरान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अदालत ने काशीपुर थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए है।
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उस पर किराएदारी का चौदह लाख चालीस हजार रुपये बकाया चल रहा था। उसने कपिल को कई बार फोन कर किराए के लिए तकादा किया। एक फरवरी 2017 को शाम करीब 5.25 बजे कपिल उसकी दुकान पर आया। उसने गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि 2 फरवरी 2017 को दोपहर करीब ढाई बजे रजत अपने घर से प्रेस की ओर जा रहा था कि रास्ते में कपिल व उसके चार साथियों ने उसे घेर लिया।
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इन लोगों ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसके हाथ से पांच ग्राम सोने की अंगूठी छीन ली। रजत ने मेडिकल कराकर पुलिस को मामले की तहरीर दी। लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। सात मई को इस मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम सैयद गुफरान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अदालत ने काशीपुर थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए है।
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