फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   लूट व मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश

लूट व मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश

Thu, 10 May 2018 12:37 AM IST
Updated Thu, 10 May 2018 12:37 AM IST
विज्ञापन
लूट व मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश
काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए लूट व मारपीट के आरोपी समेत चार अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने के आदेश कोतवाली पुलिस को दिए है। रामनगर रोड निवासी रजत जैन ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कहा कि तीन वर्ष पूर्व रजत ने अपनी दुकान गाजियाबाद निवासी कपिल सहगल को किराए पर दी थी।
विज्ञापन


उस पर किराएदारी का चौदह लाख चालीस हजार रुपये बकाया चल रहा था। उसने कपिल को कई बार फोन कर किराए के लिए तकादा किया। एक फरवरी 2017 को शाम करीब 5.25 बजे कपिल उसकी दुकान पर आया। उसने गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि 2 फरवरी 2017 को दोपहर करीब ढाई बजे रजत अपने घर से प्रेस की ओर जा रहा था कि रास्ते में कपिल व उसके चार साथियों ने उसे घेर लिया।
विज्ञापन


इन लोगों ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसके हाथ से पांच ग्राम सोने की अंगूठी छीन ली। रजत ने मेडिकल कराकर पुलिस को मामले की तहरीर दी। लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। सात मई को इस मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम सैयद गुफरान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अदालत ने काशीपुर थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed