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Udham Singh Nagar News: मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा, छह पर 20.85 लाख का जुर्माना
Thu, 04 Jun 2026 12:43 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Thu, 04 Jun 2026 12:43 AM IST
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रुद्रपुर। जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों और स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने कारोबारियों पर एडीएम कोर्ट से हंटर चला है। कोर्ट ने छह कारोबारियों पर 20.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
बुधवार को अपर जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) और न्याय निर्णायक अधिकारी कौस्तुभ मिश्रा की अदालत ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम से जुड़े लंबित छह मामलों का निस्तारण करते हुए दोषियों पर लाखों का जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार, एडीएम कोर्ट में 2026-27 के मई के लंबित 65 मामलों की समीक्षा की जिनमें से छह मामलों में अंतिम आदेश पारित हुए। कोर्ट के आदेश के अनुसार काशीपुर स्थित रिंकू चौधरी डेयरी के संचालक चंद्रहास सिंह पर 4.90 लाख , बाजपुर के विलाल किराना स्टोर के संचालक मोहम्मद विलालसेख पर 4.80 लाख और सलीम पर 4.65 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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इसके अलावा रुद्रपुर की नामधारी डेयरी के संचालक सुमित कुमार पर 4.90 लाख, पंतनगर सिडकुल स्थित मंगलम फूड प्रोडक्ट्स के मालिक अभिषेक पर और सितारगंज की आशु स्वीट्स के मालिक अहमद खान पर 80-80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
अदालत ने माना कि संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों और पंजीकरण संबंधी शर्तों का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा एडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने शेष 59 लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी के निर्देश दिए हैं।
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बुधवार को अपर जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) और न्याय निर्णायक अधिकारी कौस्तुभ मिश्रा की अदालत ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम से जुड़े लंबित छह मामलों का निस्तारण करते हुए दोषियों पर लाखों का जुर्माना लगाया है।
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जानकारी के अनुसार, एडीएम कोर्ट में 2026-27 के मई के लंबित 65 मामलों की समीक्षा की जिनमें से छह मामलों में अंतिम आदेश पारित हुए। कोर्ट के आदेश के अनुसार काशीपुर स्थित रिंकू चौधरी डेयरी के संचालक चंद्रहास सिंह पर 4.90 लाख , बाजपुर के विलाल किराना स्टोर के संचालक मोहम्मद विलालसेख पर 4.80 लाख और सलीम पर 4.65 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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इसके अलावा रुद्रपुर की नामधारी डेयरी के संचालक सुमित कुमार पर 4.90 लाख, पंतनगर सिडकुल स्थित मंगलम फूड प्रोडक्ट्स के मालिक अभिषेक पर और सितारगंज की आशु स्वीट्स के मालिक अहमद खान पर 80-80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
अदालत ने माना कि संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों और पंजीकरण संबंधी शर्तों का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा एडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने शेष 59 लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी के निर्देश दिए हैं।