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गगन हत्याकांड के दोनों दोषियों को आजीवन कारावास

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 09 Aug 2022 12:18 AM IST
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Court.
रुद्रपुर//काशीपुर। लाखों रुपये लूटकर युवक की हत्या के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला ने दो लोगों को आजीवन कारावास और 38 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि दरियानगर निवासी अशोक कुमार ने 27 नवंबर 2014 को गदरपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उनका भतीजा गगन भुड्डी रेता बजरी का काम करता था। उसे शिवशंकर नामक व्यक्ति से रेता बजरी के रुपये लेने थे। रुपये मांगने पर शिवशंकर ने कहा कि उसे काशीपुर में सतीश नामक व्यक्ति से रुपये लेने हैं। उसने कहा कि वह उसके साथ काशीपुर चले, जहां रुपये लेकर वह उसे दे देगा। 26 नवंबर 2014 को शिवशंकर उनके भतीजे गगन के साथ कार से काशीपुर के लिए निकला। शिवशंकर ने अपने दो साथियों कीतरपुर निवासी अभिषेक राय व गोलू उर्फ चंदन को भी फोन करके बुला लिया था।
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चारों काशीपुर पहुंचे और वहां शिवशंकर ने सतीश से रुपये लेकर कार में रख लिए। इसके बाद वह रुद्रपुर के लिए रवाना हुए। रास्ते में गगन व शिवशंकर लघुशंका के लिए उतरे। उसके बाद जब वह कार के पास आए तो देखा कि अभिषेक बैग में से रुपये निकाल रहा था जिस पर उनमें कहासुनी हो गई। इसके बाद सकैनिया व राजपुरा के बीच भी कार को रोककर उनके कीच काफी देर तक कहासुनी हुई। तभी पीछे बैठे अभिषेक राय ने गगन के सिर पर तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। शिवशंकर कार से उतरकर भागा तो गोलू उर्फ चंदन ने उस पर गोली चला दी लेकिन कार का दरवाजा खुलने के कारण गोली दरवाजे में जा धंसी।
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दोनों आरोपी रुपये से भरा बैग लूट कर भाग गए। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को तीन दिसंबर 2014 को गिरफ्तार कर उनसे तमंचे व लूटे गए रुपये में से 55,330 रुपये बरामद कर लिए।

पुलिस ने उनको रिमांड पर लेकर उनकी निशानदेही पर लूटे गए शेष दो लाख रुपये भी बरामद किए। दोनों के विरुद्ध तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला के न्यायालय में मुकदमा चला। एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा ने 14 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। न्यायाधीश ने दोनों को दोषी करार देते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने, धारा 394 में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना, धारा 397 में सात वर्ष के कठोर कारावास, धारा 411 में तीन वर्ष के कठोर कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना व आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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