फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Court orders on a case

Udham Singh Nagar News: धारा 156-3 के तहत केस दर्ज करने की अपील खारिज

Tue, 12 Aug 2025 12:51 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 12 Aug 2025 12:51 AM IST
विज्ञापन
Court orders on a case
रुद्रपुर। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार मिश्र ने लेनदेन के विवाद को लेकर केस दर्ज करने को लेकर दाखिल की गई अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।
विज्ञापन

एसीजेएम अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में रुद्रपुर के काशीपुर रोड स्थित भूरारानी गेट पर स्थित श्री बालाजी क्रेन सर्विस के प्रोपराईटर रामप्रकाश ने कहा कि वे फर्म से वोन, हाईड्रा आदि को कार्य करने के लिए किराये पर उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने विपक्षी जाकिर हुसैन निवासी चल्थी, टनकपुर से पुल बनाने का कार्य कराने को संपर्क किया था।
विज्ञापन

22 दिसंबर 2022 को वर्क ऑर्डर शीट तैयार होने के बाद उन्होंने जाकिर हुसैन की फर्म को सेवा उपलब्ध कराई थी और छह माह तक सेवा दी गई। उन्होंने समय-समय पर किये गये कार्य के बिल उपलब्ध कराए थे, जो 38,00,606 रुपयों के थे। 30 अक्तूबर 2022 से 30 जून 2023 तक विपक्षी ने उनको 33,35,000 रुपये का भुगतान कर दिया था लेकिन शेष धनराशि 4,74,005 रुपये का भुगतान नहीं किया गया। आरोप है कि 26 नवंबर 2023 को रुद्रपुर-काशीपुर फ्लाईओवर पर उनकी मुलाकात जाकिर हुसैन से हुई थी। उन्होंने बकाया धनराशि की मांग की तो जाकिर हुसैन फौजदारी पर आमादा हो गए थे। उनको जान से मारने की धमकी दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने रुद्रपुर कोतवाली और एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिए लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। एसीजेएम ने एक फरवरी 2024 को धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दिए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। रामप्रकाश ने 28 मार्च 2024 को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की। अदालत ने सुनवाई के बाद अपील को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed