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Udham Singh Nagar News: नकली नोट चलाने के तीन दोषियों को चार-चार साल की सजा

Wed, 23 Aug 2023 12:17 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 23 Aug 2023 12:17 AM IST
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Court order for duplicate Notes
रुद्रपुर। जिला न्यायालय ने 18,000 रुपये के नकली नोट चलाने के तीन दोषियों को चार-चार साल की सजा और 1000-1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कुंडा पुलिस ने 10 साल पहले इन लोगों को पकड़ा था।
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कुंडा थाने के तत्कालीन एसआई जयपाल सिंह चौहान 26 अप्रैल 2013 की शाम मंडी तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी सूचना मिलने पर उन्होंने वहां खड़े जिला रामपुर (यूपी) निवासी तीन लोगों को पकड़ लिया। इनमें शामिल थाना टांडा बादली के ग्राम छिदरिया जागीर निवासी शाकिर के पास से 1000 रुपये के सात नोट, वहीं के ग्राम सेडूका मजरा निवासी मकबूल के पास से 1,000 रुपये का एक और 500 रुपये के 10 नोट, अजीम के पास से 500 रुपये के 10 नोट बरामद हुए।
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जांच कराने पर पता चला कि यह सारे नकली नोट थे, जिन्हें तीनों बाजार में चलाना चाहते थे। इसलिए पुलिस ने तीनों के विरुद्ध केस दर्ज किया तो न्यायालय के आदेश पर उन्हें जेल भेजा गया। आरोप पत्र प्रस्तुत होने पर तीनों के विरुद्ध द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानो की अदालत में मुकदमा चला। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने चार गवाह पेश कराए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। उन्हें चार-चार वर्ष के कठोर कारावास और 1000-1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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