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Udham Singh Nagar News: हेल्पर को कुचलने के दोषी चालक को एक साल का सश्रम कारावास
Sat, 12 Jul 2025 12:43 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sat, 12 Jul 2025 12:43 AM IST
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रुद्रपुर। एसीजेएम/द्वितीय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) श्वेता पांडेय ने सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाकर एक व्यक्ति की जान लेने के दोषी को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
रुद्रपुर कोतवाली में वादी राकेश कुमार ने नौ अप्रैल 2017 को तहरीर देकर कहा कि उनका बेटा विवेक बस में हेल्पर था। चार अप्रैल 2017 को विवेक बस में जा रहा था। जब बस रुद्रपुर कोतवाली मुख्य गेट के पास पहुंची तो चालक ने बेटे से बस का पहिया चेक करने के लिए कहा।
जब उनका बेटा बस से उतरकर पहिया चेक करने के लिए जा रहा था तो बस चालक करनपाल निवासी ग्राम भानपुर, थाना शीशगढ़, बहेड़ी, बरेली ने तेजी व लापरवाही से बस चला दी।
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बस से कुचलकर उनके बेटे की मृत्यु हो गई। वह अपने बेटे के अंतिम संस्कार में व्यस्त होने के कारण रिपोर्ट लिखवाने नहीं आ सका है। पुलिस ने केस दर्ज कर 11 अप्रैल 2017 को चालक करनपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस ने अभियुक्त करनपाल के खिलाफ धारा 279 व 304 ए आईपीसी के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। यह मुकदमा एसीजेएम/द्वितीय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में चला था। इसमें साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अभियुक्त करनपाल पर दोष सिद्ध हो गया। अदालत ने उसे सजा सुनाई।
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रुद्रपुर कोतवाली में वादी राकेश कुमार ने नौ अप्रैल 2017 को तहरीर देकर कहा कि उनका बेटा विवेक बस में हेल्पर था। चार अप्रैल 2017 को विवेक बस में जा रहा था। जब बस रुद्रपुर कोतवाली मुख्य गेट के पास पहुंची तो चालक ने बेटे से बस का पहिया चेक करने के लिए कहा।
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जब उनका बेटा बस से उतरकर पहिया चेक करने के लिए जा रहा था तो बस चालक करनपाल निवासी ग्राम भानपुर, थाना शीशगढ़, बहेड़ी, बरेली ने तेजी व लापरवाही से बस चला दी।
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बस से कुचलकर उनके बेटे की मृत्यु हो गई। वह अपने बेटे के अंतिम संस्कार में व्यस्त होने के कारण रिपोर्ट लिखवाने नहीं आ सका है। पुलिस ने केस दर्ज कर 11 अप्रैल 2017 को चालक करनपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस ने अभियुक्त करनपाल के खिलाफ धारा 279 व 304 ए आईपीसी के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। यह मुकदमा एसीजेएम/द्वितीय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में चला था। इसमें साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अभियुक्त करनपाल पर दोष सिद्ध हो गया। अदालत ने उसे सजा सुनाई।