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Udham Singh Nagar News: तीन तलाक के मामले में पति समेत ससुराल पक्ष के छह लोगों पर केस
Tue, 29 Apr 2025 01:00 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Tue, 29 Apr 2025 01:00 AM IST
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जसपुर। पत्नी को फोन पर तीन तलाक देने के मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति समेत ससुराल पक्ष के छह लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस खबर को अमर उजाला ने ‘निकाह के नौ माह बाद बीवी को फोन पर दिया तलाक’ शीर्षक से 27 अप्रैल को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
मोहल्ला नई बस्ती निवासी कौसर जहां ने पुलिस को बताया कि मोहल्ला पप्पू कॉलोनी खेड़ा रोड निवासी मोहम्मद नावेद के साथ नौ माह पूर्व उसका विवाह हुआ था। विवाह के बाद से ही कम दहेज लाने का ताना देकर इल्यास (ससुर), शाहजहां (सास), नईमा उर्फ मुस्कान (देवरानी), अंजुम एवं शहाना उर्फ मोनी (ननद) उसके साथ मारपीट करते थे। आरोप है कि दहेज में एक अल्टो कार, एसी एवं 50 हजार रुपये नगदी की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने विवाह के छह माह बाद ही उसे घर से निकाल दिया था। इससे वह अपने मायके में ही रह रही थी। मामले को जोड़ने के लिए हुई पंचायत में भी कोई परिणाम नहीं निकला। पीड़िता ने बताया 24 अप्रैल को उसके पति ने फोन करके उसे तीन तलाक दे दिया। पीड़िता के परिजनों ने तलाक की पुष्टि की है।
सीओ, दीपक सिंह ने बताया कि पीड़िता ने अपने पति पर भ्रूण की हत्या का भी आरोप लगाया है। इसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल पीड़िता की तहरीर पर मुस्लिम महिला अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा तीन और चार के तहत दहेज उत्पीड़न समेत बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।
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मोहल्ला नई बस्ती निवासी कौसर जहां ने पुलिस को बताया कि मोहल्ला पप्पू कॉलोनी खेड़ा रोड निवासी मोहम्मद नावेद के साथ नौ माह पूर्व उसका विवाह हुआ था। विवाह के बाद से ही कम दहेज लाने का ताना देकर इल्यास (ससुर), शाहजहां (सास), नईमा उर्फ मुस्कान (देवरानी), अंजुम एवं शहाना उर्फ मोनी (ननद) उसके साथ मारपीट करते थे। आरोप है कि दहेज में एक अल्टो कार, एसी एवं 50 हजार रुपये नगदी की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने विवाह के छह माह बाद ही उसे घर से निकाल दिया था। इससे वह अपने मायके में ही रह रही थी। मामले को जोड़ने के लिए हुई पंचायत में भी कोई परिणाम नहीं निकला। पीड़िता ने बताया 24 अप्रैल को उसके पति ने फोन करके उसे तीन तलाक दे दिया। पीड़िता के परिजनों ने तलाक की पुष्टि की है।
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सीओ, दीपक सिंह ने बताया कि पीड़िता ने अपने पति पर भ्रूण की हत्या का भी आरोप लगाया है। इसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल पीड़िता की तहरीर पर मुस्लिम महिला अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा तीन और चार के तहत दहेज उत्पीड़न समेत बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।
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