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थोक व्यापार, आढत, कारखाने के लाइसेंस का नवीनीकरण 30 जून तक ही

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jun 2022 01:18 AM IST
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Board meeting in Jaspur
जसपुर कृषि उत्पादन मंडी समिति में बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते समिति अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहा - फोटो : KASHIPUR
जसपुर। कृषि उत्पादन मंडी समिति के बोर्ड के सदस्यों ने बैठक कर समिति के थोक व्यापार, आढ़त, कारखाने के लाइसेंस का नवीनीकरण विलंब शुल्क रहित 30 जून तक जमा करने का प्रस्ताव पारित किया। समिति की आय बढ़ाने के सुझावों पर मंथन किया।
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कृषि उत्पादन मंडी समिति सभागार में बुधवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता मंडी समिति अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान ने की। संचालन करते हुए सचिव सहील अहमद ने बताया कि बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने लाइसेंस के नवीनीकरण का एक सूत्री प्रस्ताव पारित किया।
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उन्होंने बताया कि अब मंडी समिति के थोक व्यापारी, आढ़ती एवं मिल कारखाना लाइसेंस नवीनीकरण 30 जून तक ही किया जाएगा। एक जुलाई से 31 दिसंबर तक लाइसेंस नवीनीकरण के साथ दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।
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एक जनवरी 2023 के बाद चार हजार रुपये के जुर्माने के साथ नवीनीकरण का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अतिरिक्त चक्की, धान हेलर, ओटनी आदि के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए पांच सौ रुपये जुर्माना वसूलने का प्रस्ताव पारित किया गया।

सदस्यों ने कृषि उत्पादन मंडी समिति की आय बढ़ाने के लिए किसानों और व्यापारियों के सुझावों पर मंथन किया। बैठक में सरवन सिद्धू, गजानन आर्य, देवेंद्र प्रकाश पंत, हादी हसन, गणेश सिंह, पुनीत सिंह, हरि सिंह आदि मौजूद रहे।
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