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Uttarakhand: उत्तराखंड के भाजपा नेता को यूपी की कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 11 साल पुराना है मामला

Fri, 19 Jan 2024 01:52 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: हीरा मेहरा Updated Fri, 19 Jan 2024 01:52 PM IST
सार

रुद्रपुर में 23 मई 2013 को शादी समारोह में हुई हिमांशु अरोरा की हत्या मामले में भाजपा नेता उत्पल दीक्षित को रामपुर कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनवाई है। 

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BJP leader of uttarakhand sentenced to life imprisonment by UP court in murder case
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रामपुर सीमा पर 23 मई 2013 को शादी समारोह में हुई हिमांशु अरोरा की हत्या मामले में भाजपा नेता उत्पल दीक्षित को रामपुर कोर्ट से आजीवन कारावास और एक लाख की सजा से परिजन संतुष्ट हैं। बताया जा रहा है कि दोषी पाया गया उत्पल भाजपा से पार्षद का चुनाव लड़ चुका है और मलिक कॉलोनी में रहता है। वह भाजपा के पूर्व विधायकों का करीबी रहा है।
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बृहस्पतिवार को मुख्य बाजार में अपने भाई संजय की इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान पर मौजूद हिमांशु के पिता रूप कुमार अरोरा ने बताया कि आर्क होटल में उनके इकलौते बेटे हिमांशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। न्याय के लिए पौने 11 साल तक लड़ाई लड़ी और हौसला नहीं खोया।
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उन्होंने केस में मजबूती से पैरवी की और हर तारीख में कोर्ट में हाजिर हुए थे। बेटे की हत्या का केस पांच न्यायालयों में ट्रांसफर हुआ था। अंतत: उनको जिला कोर्ट से न्याय मिला। हिमांशु के चाचा संजय ने बताया कि वे जिला न्यायालय के फैसले से संतुष्ट हैं। 
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