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Udham Singh Nagar News: दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट का अभियुक्त दोषमुक्त
Tue, 17 Jun 2025 12:31 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Tue, 17 Jun 2025 12:31 AM IST
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रुद्रपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अश्विनी गौड़ ने किशोरी से दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के अभियुक्त को साक्ष्यों के अभाव में बरी करने का आदेश दिया है। 21 जनवरी 2024 को किच्छा कोतवाली में एक महिला ने तहरीर देकर कहा था कि वह 21 जनवरी की दोपहर सब्जी लेने बाजार गई थी। घर पर उनकी 16 साल की बेटी थी। जब वह सब्जी लेकर घर आई तो बेटी घर पर नहीं मिली। उसने आसपास और रिश्तेदारों में खोजबीन की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बाद में जानकारी मिली कि फास्ट फूड की दुकान चलाने वाला दीपक मजूमदार निवासी बंगाली काॅलोनी किच्छा भी घर से गायब है। महिला ने शक जताया कि उसकी बेटी को दीपक ले गया होगा। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत में हुई थी। दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। ब्यूरो
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