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चोरी के दो अलग-अलग मुकदमों में आरोपी को एक-एक साल की सजा
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काशीपुर। चोरी के दो अलग-अलग मुकदमों में एसीजेएम ने एक आरोपी को एक-एक वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मानपुर नई बस्ती निवासी मनोज रावत के जनरल स्टोर से 29 जनवरी 2018 की रात करीब 20 हजार मूल्य का राशन का सामान और पांच हजार नकद चोरी हुए थे। मामले में मनोज रावत ने एक फरवरी को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
वहीं, 13 फरवरी को गिरीताल स्थित अमर डिपार्टमेंटल स्टोर के ताले तोड़कर गल्ले से 14 हजार नकद चोरी हुए थे। मामले में स्टोर के स्वामी अमित शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों मुकदमों की विवेचना कर रहे एसआई संजीत यादव ने बांसियोंवाला, जसपुर खुर्द निवासी आलोक कश्यप और लवकुश को गिरफ्तार किया था। इन दोनों के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
दोनों मुकदमों में लवकुश की फाइल अलग कर दी गई। आरोपी आलोक के खिलाफ मुकदमों का परीक्षण एसीजेएम की अदालत में हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी अनुज कुमार साहनी ने की।
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दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन कर एसीजेएम की अदालत ने आलोक को चोरी के दोनो मुकदमों में धारा 411 के तहत दोषी पाया। अदालत ने इन मुकदमों में आरोपी आलोक को एक-एक वर्ष की सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दस-दस दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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वहीं, 13 फरवरी को गिरीताल स्थित अमर डिपार्टमेंटल स्टोर के ताले तोड़कर गल्ले से 14 हजार नकद चोरी हुए थे। मामले में स्टोर के स्वामी अमित शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों मुकदमों की विवेचना कर रहे एसआई संजीत यादव ने बांसियोंवाला, जसपुर खुर्द निवासी आलोक कश्यप और लवकुश को गिरफ्तार किया था। इन दोनों के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
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दोनों मुकदमों में लवकुश की फाइल अलग कर दी गई। आरोपी आलोक के खिलाफ मुकदमों का परीक्षण एसीजेएम की अदालत में हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी अनुज कुमार साहनी ने की।
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दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन कर एसीजेएम की अदालत ने आलोक को चोरी के दोनो मुकदमों में धारा 411 के तहत दोषी पाया। अदालत ने इन मुकदमों में आरोपी आलोक को एक-एक वर्ष की सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दस-दस दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।