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Udham Singh Nagar News: सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोपी दोषमुक्त
Tue, 15 Apr 2025 01:09 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Tue, 15 Apr 2025 01:09 AM IST
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रुद्रपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार 14 नवंबर 2015 को हेड कांस्टेबल चंदन सिंह, कांस्टेबल सतपाल और डालचंद्र के साथ गंगापुर रोड पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच असगर रजा निवासी गणेश काॅलोनी रुद्रपुर ने वहां आकर पूछा कि वे किसके आदेश पर चेकिंग कर रहे हैं। इसके बाद वह लोगों को एकत्र कर चेकिंग में बाधा डालने लगा। समझाने पर भी वह नहीं माना।
पुलिस ने असगर के खिलाफ ट्रांजिट कैंप थाने में केस दर्ज किया था। 26 फरवरी 2016 को उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रथम अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हुई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रथम अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) इंदू शर्मा ने साक्ष्यों के अभाव में असगर रजा को दोषमुक्त कर दिया।
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जानकारी के अनुसार 14 नवंबर 2015 को हेड कांस्टेबल चंदन सिंह, कांस्टेबल सतपाल और डालचंद्र के साथ गंगापुर रोड पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच असगर रजा निवासी गणेश काॅलोनी रुद्रपुर ने वहां आकर पूछा कि वे किसके आदेश पर चेकिंग कर रहे हैं। इसके बाद वह लोगों को एकत्र कर चेकिंग में बाधा डालने लगा। समझाने पर भी वह नहीं माना।
पुलिस ने असगर के खिलाफ ट्रांजिट कैंप थाने में केस दर्ज किया था। 26 फरवरी 2016 को उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रथम अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हुई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रथम अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) इंदू शर्मा ने साक्ष्यों के अभाव में असगर रजा को दोषमुक्त कर दिया।
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