फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   दंपति समेत छह के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश

दंपति समेत छह के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 30 Mar 2019 12:49 AM IST
विज्ञापन
दंपति समेत छह के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश

विज्ञापन
काशीपुर में एक व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को दंपति समेत छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
मदर कॉलोनी निवासी मो. अनस पुत्र मो. अरशद ने अपने अधिवक्ता मुजीब अहमद के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (सि.डि) विनोद कुमार वर्मन की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी में उसके पिता के नाम एक मकान है। मोहल्ले के शहनवाज और उसकी पत्नी रानी ने कुछ दिन रहने के लिए उसके पिता से उक्त मकान ले लिया। इसके बाद उसके पिता ने दंपति से मकान खाली करने को कहा तो उन्होंने फर्जी दस्तावेज दिखाते हुए उक्त मकान अपना होना बताया।
विज्ञापन

इस मामले में उसके पिता ने शहनवाज और नबी हसन आदि के खिलाफ काशीपुर कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा वापसी को दबाव डालने के लिए कई बार अदालत में झूठे प्रार्थना पत्र दिए, जो कोर्ट ने खारिज कर दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रार्थना पत्र में कहा कि 12 नवंबर 2017 को शाम सात बजे मंझरा रोड पर शहनवाज, उसकी पत्नी रानी, भाई शाहरुख, शादाब, पिता शमशुद्दीन और नवी हसन ने हमलाकर उसे घायल कर दिया। सिर में कुल्हाड़ी लगने पर हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में उसका उपचार चला।

इस संबंध में पुलिस और उच्चाधिकारियों को लिखित सूचना देने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए अदालत ने कोतवाली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed