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पीसीपीएनडीटी एक्ट प्रावधान का उल्लंघन करने पर अल्ट्रासाउंड मशीन सील की
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काशीपुर में पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करने पर एक निजी अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन को प्रशासन ने सील कर दिया। अस्पताल संचालक की सुपुर्दगी मे मशीन को सौंप दिया।
मंगलवार को पीसीपीएनडीटी सेल के डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर प्रदीप महर, सरकारी अस्पताल के डॉ. गोविंदर सिंह, नायब तहसीलदार राधेराम और निरीक्षण कमेटी की सदस्य सरोज ठाकुर के साथ मानपुर रोड स्थित अनन्या अस्पताल पहुंचे। जहां टीम ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधान का उल्लंघन करने पर अल्ट्रासाउंड मशीन सील कर दी। प्रदीप महर ने बताया मशीन को सील कर अस्पताल संचालक एसके गुप्ता की सुपुर्दगी में दिया है। यदि सील की गई मशीन से छेड़छाड़ की जाती है उसकी जिम्मेदारी अस्पताल संचालक की होगी। बताया उक्त कार्रवाई बीते दिनों एसीएमओ डॉ. मनीष अग्रवाल द्वारा एसीजेएम न्यायालय में दायर परिवाद के तहत की गई है।
मंगलवार को पीसीपीएनडीटी सेल के डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर प्रदीप महर, सरकारी अस्पताल के डॉ. गोविंदर सिंह, नायब तहसीलदार राधेराम और निरीक्षण कमेटी की सदस्य सरोज ठाकुर के साथ मानपुर रोड स्थित अनन्या अस्पताल पहुंचे। जहां टीम ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधान का उल्लंघन करने पर अल्ट्रासाउंड मशीन सील कर दी। प्रदीप महर ने बताया मशीन को सील कर अस्पताल संचालक एसके गुप्ता की सुपुर्दगी में दिया है। यदि सील की गई मशीन से छेड़छाड़ की जाती है उसकी जिम्मेदारी अस्पताल संचालक की होगी। बताया उक्त कार्रवाई बीते दिनों एसीएमओ डॉ. मनीष अग्रवाल द्वारा एसीजेएम न्यायालय में दायर परिवाद के तहत की गई है।
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