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चेक बाउंस होने पर आरोपी को एक वर्ष की सजा
Updated Fri, 06 Jul 2018 12:05 AM IST
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काशीपुर में चेक बाउंस होने पर बाजपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को एक वर्ष के कारावास एवं 3.57 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ग्राम शिकारपुर स्वार (रामपुर) निवासी अशोक कुमार ने अपने अधिवक्ता नरेश कश्यप के माध्यम से बाजपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद दायर किया था।
कहा कि उसने गांव के ही जयकिशन से एक भूखंड खरीदने का सौदा किया था। इसके लिए उसने साढ़े तीन लाख रुपये दिए थे, लेकिन उसने भूखंड की रजिस्ट्री कराने से इनकार कर दिया। दबाव बनाने पर उसने 3.47 लाख रुपये का चेक दिया, जो चेक बाउंस हो गया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ललिता सिंह ने इस मामले में आरोपी जयकिशन को एनआई एक्ट का दोषी करार देते हुए अभियुक्त को एक वर्ष का कारावास एवं 3.47 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। ब्यूरो
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कहा कि उसने गांव के ही जयकिशन से एक भूखंड खरीदने का सौदा किया था। इसके लिए उसने साढ़े तीन लाख रुपये दिए थे, लेकिन उसने भूखंड की रजिस्ट्री कराने से इनकार कर दिया। दबाव बनाने पर उसने 3.47 लाख रुपये का चेक दिया, जो चेक बाउंस हो गया।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट ललिता सिंह ने इस मामले में आरोपी जयकिशन को एनआई एक्ट का दोषी करार देते हुए अभियुक्त को एक वर्ष का कारावास एवं 3.47 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। ब्यूरो
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