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Udham Singh Nagar News: पंतनगर में 182 अफसरों-कर्मियों को दे दिए गए मुफ्त आवास

Wed, 03 Sep 2025 12:49 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 03 Sep 2025 12:49 AM IST
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182 officers and employees were given free housing in Pantnagar
पंतनगर। विवि परिसर में चहेते अधिकारियों और कर्मचारियों को 182 सरकारी आवास मुफ्त में दे दिए गए। इसका खुलासा आरटीआई के एक त्रुटिपूर्ण जवाब से हुआ है। जवाब से असंतुष्ट आरटीआई कार्यकर्ता के द्वितीय अपील में सूचना आयोग पहुंचने पर आयुक्त ने जिम्मेदार अफसरों को जमकर फटकार लगाई है।
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16 दिसंबर 2000 को तत्कालीन वित्त सचिव इंदु कुमार पांडेय ने विवि के नियंत्रक को उनके 29 नवंबर 2000 के पत्र का हवाला देते हुए निर्देश दिए थे कि विवि में किसी भी अधिकारी को निशुल्क आवासीय सुविधा न दी जाए लेकिन चहेते अधिकारियों-कर्मचारियों को ये आवास मु्फ्त में दिए जाते रहे। इसके विरोध में विविकर्मी और आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश सिंह ने 26 सितंबर 2024 को नियंत्रक कार्यालय से आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी। उन्हें निशुल्क आवंटित आवासों की सूची तो उपलब्ध करा दी गई लेकिन शेष पत्रावलियां गायब बताकर टरका दिया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी/लेखाधिकारी ने भी उनकी बात सुने बिना अपील का निस्तारण कर दिया।
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इसके बाद राजेश ने सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की। उन्होंने बताया कि सूचना मांगने का उनका प्रयोजन यह है कि शासन के स्पष्ट आदेश के बावजूद विवि प्रशासन की ओर से 182 कार्मिकों को निशुल्क आवासीय सुविधा दी जा रही है। इससे विवि को प्रतिवर्ष लाखों की हानि हो रही है।
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कुलपति दिलाएं अधिकारियों को प्रशिक्षण

सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी ने सुनवाई करते हुए कहा कि प्रकरण से लगता है कि विवि में नामित लोक सूचना अधिकारियों और विभाग अपीलीय अधिकारियों का ढंग से प्रशिक्षण नहीं हुआ है जिसके अभाव में उनसे त्रुटियां हो रही हैं। इस आदेश की एक प्रति कुलपति को इस निर्देश के साथ भेजी जाए कि वह एक माह के अंदर विवि के सभी लोक सूचना और विभाग अपीलीय अधिकारियों को आरटीआई के तहत आवेदनों का सही, समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण दिलाएं। इसके लिए उन्होंने आयोग से राजेश नैथानी को नामित किया।


वरिष्ठ को अपीलीय अधिकारी बनाने के निर्देश

सुनवाई के दौरान बताया कि वर्तमान में अपीलीय अधिकारी का दायित्व किसी वरिष्ठ अधिकारी को नहीं दिया गया है। इस पर कुलपति को निर्देश दिए गए कि एक सप्ताह में वित्त नियंत्रक अथवा किसी वरिष्ठ अधिकारी को विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित करें और आयोग को अवगत कराएं।



गायब दस्तावेज पुनः बनाने के निर्देश

लोसूअ के यह बताने पर कि पत्रावली धारित नहीं है, संभवत: गुम हो गई हो, आयुक्त ने कुलपति को निर्देश दिए कि वह पत्रावली को नियमानुसार पुनः निर्मित करवाएं और अपीलार्थी को वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए लोसूअ को निर्देश दें।
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