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Udham Singh Nagar News: नशीले इंजेक्शन के तस्कर को 10 साल की सजा
Sat, 10 Jun 2023 12:57 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sat, 10 Jun 2023 12:57 AM IST
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तीन साल पहले ट्रांजिट कैंप पुलिस 100 इंजेक्शन के साथ था दबोचा
संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रपुर। एनडीपीएस न्यायालय ने तीन साल पहले पकड़े गए नशीले इंजेक्शन के तस्कर को दोषी करार देकर दस साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। तीन साल ट्रांजिट कैंप पुलिस ने दोषी को 100 नशीले इंजेक्शनों के साथ पकड़ा था। इस दौरान एडीजीसी ने अदालत के सामने सबूत पेश कर और आरोपी का दोषसिद्व कर दिया।
31 अगस्त 2019 को ट्रांजिट कैंप थाने के दरोगा दिनेश सिंह परिहार ने बी-ब्लॉक ट्रांजिट कैंप निवासी राहुल चोपड़ा उर्फ रंगीला को पकड़ा। तलाशी लेने पर थैले में 100 अलग-अलग प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन सहित सिरिंज बरामद हुई। आरोपी ने बताया कि वह खुद नशीले इजेक्शन लगाता है और इसे बेचकर नशीले इंजेक्शन खरीदता भी है। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर चार्जशीट विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत में पेश की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश सुशील तोमर की अदालत में सबूत पेश किए और आरोपी का दोष सिद्ध किया। जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भी काटना पड़ेगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रपुर। एनडीपीएस न्यायालय ने तीन साल पहले पकड़े गए नशीले इंजेक्शन के तस्कर को दोषी करार देकर दस साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। तीन साल ट्रांजिट कैंप पुलिस ने दोषी को 100 नशीले इंजेक्शनों के साथ पकड़ा था। इस दौरान एडीजीसी ने अदालत के सामने सबूत पेश कर और आरोपी का दोषसिद्व कर दिया।
31 अगस्त 2019 को ट्रांजिट कैंप थाने के दरोगा दिनेश सिंह परिहार ने बी-ब्लॉक ट्रांजिट कैंप निवासी राहुल चोपड़ा उर्फ रंगीला को पकड़ा। तलाशी लेने पर थैले में 100 अलग-अलग प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन सहित सिरिंज बरामद हुई। आरोपी ने बताया कि वह खुद नशीले इजेक्शन लगाता है और इसे बेचकर नशीले इंजेक्शन खरीदता भी है। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर चार्जशीट विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत में पेश की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश सुशील तोमर की अदालत में सबूत पेश किए और आरोपी का दोष सिद्ध किया। जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भी काटना पड़ेगा।
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