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छेड़छाड़ करने के आरोपी की जमानत याचिका रद्द
Updated Tue, 14 Aug 2018 11:08 PM IST
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नई टिहरी। नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने के आरोपी पिता की जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दिया है। प्रतापनगर क्षेत्र की एक महिला ने बीते 26 मई को थाना लंबगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति ने 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया था। दो दिन बाद पुलिस ने आरोपी को लंबगांव बाजार से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था। विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी है।