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Roorkee News: पुलिसकर्मियों पर हमले की आरोपी महिलाओं को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Mon, 24 Nov 2025 11:46 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 24 Nov 2025 11:46 PM IST
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Women accused of attacking policemen did not get anticipatory bail
पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मामले में आरोपी महिलाओं की अग्रिम जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। घटना में चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह ने बताया कि 23 अक्तूबर को लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मुंडाखेड़ा खुर्द गांव निवासी प्रदीप कुमार ने एक युवक के उनके घर के बाहर बाइक से पटाखे फोड़ने की शिकायत करते हुए फोन पर सूचना दी थी। सूचना पर हेड कांस्टेबल मनोज मिनान और रविंद्र नागर गांव में पहुंचे थे।
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यहां आरोपी धूम सिंह, उनकी पत्नी जयंती, चचेरे भाई मदन और भाभी सियावती ने पुलिसकर्मियों पर हमला करके उनके साथ हाथापाई करते हुए गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी थी। हेड कांस्टेबल की ओर से आरोपियों के खिलाफ प्रभावी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
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मामले में आरोपी महिलाओं जयंती और सियादेवी की ओर से स्वयं को निर्दोष बताते हुए न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए बताया कि लोकसेवक पर हमला करने की गंभीर धाराओं में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। उन्होंने अपराध को गंभीर बताते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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