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ट्रैवल एजेंसी व बीमा कंपनी पर हजारों का जुर्माना

Sat, 03 Aug 2019 12:21 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 03 Aug 2019 12:21 AM IST
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Thousands fines on travel agency and insurance company
ट्रेवल एजेंसी और बीमा कंपनी पर हजारों का जुर्माना
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एयरपोर्ट पर फ्लाइट दंपति को छोड़कर जाने के मामले में सुनाया निर्णय
2014 का मामला, दंपति ने उपभोक्ता फोरम का खटखटाया था दरवाजा
माई सिटी रिपोर्टर
रुड़की। बोर्डिंग पास जारी होने व एयरपोर्ट लॉज में फ्लाइट का इंतजार करने पर भी फ्लाइट पैसेंजर को छोड़कर चले जाने के मामले को उपभोक्ता सेवा में कमी मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने ट्रेवल एजेंसी पर खर्च को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर देने का आदेश दिया है। साथ ही वाद खर्च पांच हजार रुपये देने का भी निर्देश दिया।

उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि सिविल लाइन निवासी परित अग्रवाल व उनकी पत्नी कावेरी गुप्ता ने पेरिस व स्विट्जरलैंड आदि देशों में टूर करने के लिए दिल्ली से मास्को के लिए आठ सितंबर 2014 को जाने व 18 सितंबर को वापस आने के लिए फ्लाइट बुकिंग ट्रेवलिंग एजेंसी थामस कुक के माध्यम से उन्हें कीमत अदा की थी। इसके तहत यात्रा से वापस लौटते हुए मास्को में एयरपोर्ट द्वारा बोर्डिंग पास उपभोक्ताओं को जारी करते हुए लॉज में बैठकर फ्लाइट की इंतजार करने को कहा गया था, लेकिन बाद में पता चला कि यह फ्लाइट उन्हें छोड़कर चली गई थी। इस कारण उन्हें सारी रात मास्को एयरपोर्ट पर तनाव के साथ गुजारनी पड़ी और फिर घर से पैसे मंगवाकर दूसरी फ्लाइट से लौटना पड़ा। उक्त टिकट में फ्लाइट मिस होने की बाबत बीमा भी कराया गया था, लेकिन नुकसान की भरपाई के लिए ट्रेवलिंग एजेंसी व बीमा कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर परित अग्रवाल व उनकी पत्नी कावेरी ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था। फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेवा में कमी पाई। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता सेवा फोरम के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य रंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने ट्रेवलिंग एजेंसी थामस कुक इंडिया व इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोंबार्ड के विरुद्ध फैसला सुनाया है। फोरम ने उपभोक्ताओं को फ्लाइट मिस होने के बाद हुए यात्रा खर्च 76380 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज व वाद खर्च के रूप में पांच हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है।
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