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कल से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन

Sun, 29 Nov 2015 11:15 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रुड़की
ब्यूरो/अमर उजाला, रुड़की Updated Sun, 29 Nov 2015 11:15 PM IST
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रुड़की। पंचायत चुनाव रणभेरी बजते ही संभावित उम्मीदवारों ने कमर कस ली है। हजारों की संख्या प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना-अपना भाग्य आजमाने को तैयार हैं। इसके लिए सभी दल और प्रत्याशी सियासी बिसात बिछाने में भी जुट गए हैं, लेकिन फैसला 8,30,905 मतदाताओं के हाथ में है, जो 308 ग्राम पंचायतों, 221 क्षेत्र पंचायतों और 47 जिला पंचायतों के भाग्य का फैसला करेगी। सभी पदों के लिए मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो चार दिसंबर तक चलेगी।  
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पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने और आचार संहिता लागू होने के साथ ही उम्मीदवारों की सरगर्मी तेज हो गई है। एक ओर जहां गांव में सरकार बनाने के लिए प्रधानी के नए-नए दावेदार सामने आ रहे हैं, वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए राजनीतिक दल भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जिले में बसपा और कांग्रेस के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए घमासान तय है। वहीं भाजपा भी मुकाबले में दमखम के साथ उतरने को तैयार है। सभी दल अधिक से अधिक जिला पंचायत सदस्यों को जिताकर जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की जुगत लगा रहे हैं।
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अब देखना दिलचस्प होगा कि पंचायत चुनाव में आठ लाख से अधिक मतदाता किसके सिर ताज सजाते हैं और हरिद्वार में किसकी सरकार बनाते हैं। भले ही इसका फैसला पांच जनवरी को मतगणना के बाद होगा, लेकिन इससे पहले सभी एक-दूसरे को पटखनी देने का दम भर रहे हैं। एक दिसंबर से नामांकन के साथ ही इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। चार दिसंबर तक सभी प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 10 दिसंबर को नाम वापसी हो सकेगी।
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ब्लाकवार मतदाताओं की संख्या
ब्लाक         स्त्री          पुरुष        कुल
भगवानपुर  112441  124239     236680
नारसन     82079     92092     174171
बहादराबाद 64032    72367      136399
रुड़की      63670    69378      133048
लक्सर    54465      60306      114771
खानपुर    17010    18826        35836


खर्च की अधिकतम सीमा तय
पंचायत चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा भी तय कर दी गई है। इसके तहत जिला पंचायत सदस्य 70 हजार रुपये तक खर्च कर सकते हैं, जबकि ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 25 हजार रुपये तय की गई है। इसके अलावा ग्राम पंचायत सदस्य के लिए खर्च की सीमा अधिकतम पांच हजार रुपये निर्धारित की गई है।

नामांकन के दौरान यह रखें ध्यान

लेने होंगे तीन-तीन नो-ड्यूज
ग्राम पंचायत सदस्य लेकर से ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन करने वालों को तीन-तीन नो-ड्यूज लेने होंगे। एक नो-ड्यूज ग्राम पंचायत का लेना होगा और दो नो-ड्यूज क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत का हासिल करना होगा। तीनों नो-ड्यूज नामांकन के साथ संलग्न करने होंगे। जिन नामांकनों के साथ नो-ड्यूज नहीं लगे होंगे, उनको निरस्त कर दिया जाएगा। तीनों नो-ड्यूज की व्यवस्था ब्लाक मुख्यालयों में ही की जाएगी।

मैनुअली बनेंगे प्रमाणपत्र
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी पदों में आरक्षण का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को तहसीलदार की ओर से जारी जाति प्रमाणपत्र नामांकन के साथ लगाना होगा। महिला की मायके की जाति मानी जाएगी। जाति प्रमाणपत्र के बढ़ते बोझ एवं ग्रामीणों को समय पर नामांकन उपलब्ध कराने के लिए तहसील प्रशासन ने मैनुअली ढंग से जाति प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था शुरू की है। जिससे कोई भी ग्रामीण नामांकन करने में जाति प्रमाणपत्र की वजह से रह न जाए।  



प्रत्याशी, प्रस्तावक का लगेगा प्रमाणित मतदाता पेज
नामांकन करने के दौरान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोट होनी जरूरी होगी। किसी भी पद के लिए नामांकन करने के दौरान प्रत्याशी को अपनी एवं बनाए गए एक प्रस्तावक की वोट की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति का पेज नामांकन पत्र के साथ लगाना होगा। जिससे साबित हो सके कि प्रत्याशी एवं प्रस्तावक दोनों ग्राम पंचायत के सदस्य हैं।
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