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Roorkee News: युवती से बदसलूकी और हमले के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं

Tue, 09 Jun 2026 12:36 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jun 2026 12:36 AM IST
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No anticipatory bail for the accused of assaulting and misbehaving with a woman
युवती के साथ बदसलूकी करने और विरोध करने पर युवती व उसके भाई पर हमला करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र निवासी वादी ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया था कि आरोपी विजयपाल ने 19 अप्रैल की रात को करीब नाै बजे उनकी बहन के साथ लज्जा भंग के इरादे से आपराधिक बल प्रयोग किया। विरोध करने पर आरोपियों ने उनकी बहन और भाई पर सरिये से हमलाकर उन्हें घायल कर दिया। मामले में आरोपी विजयपाल की ओर से स्वयं पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए आरोपी के घटना में नामजद होने की दलील देते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने अपराध को गंभीर श्रेणी का मानते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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