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Roorkee News: अनियमितता में नगर निगम का प्रभारी कार्यालय अधीक्षक निलंबित
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नगर निगम रुड़की में नामांतरण प्रीमियम की राशि से संबंधित मामलों में अनियमितता की शिकायतों के बाद प्रभारी कार्यालय अधीक्षक एवं पूर्व संपत्ति प्रभारी मोहम्मद कय्यूम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने विभागीय जांच के आधार पर यह कार्रवाई की है।
नगर निगम को प्राप्त शिकायतों में मेन बाजार निवासी सन्नी कोहली, काशीपुर रोड सुनहरा निवासी मजाहिर हसन, चंद्रपुरी निवासी राघव शिवा और लक्ष्मी देवी के नामांतरण प्रीमियम की रसीदों से जुड़े मामलों में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। आरोप थे कि प्रीमियम के नाम पर ली गई धनराशि को निगम के कोष में जमा नहीं कराया गया है। इन मामलों की विभागीय जांच चार जून 2026 को कराई गई थी। जांच के आधार पर नगर आयुक्त ने मोहम्मद कय्यूम को निलंबित करते हुए उनके स्थान पर प्रधान लिपिक सचिन कुमार को प्रभारी कार्यालय अधीक्षक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। निलंबन अवधि में मोहम्मद कय्यूम को सहायक नगर आयुक्त प्रथम अमरजीत कौर के साथ संबद्ध किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि वे किसी अन्य रोजगार, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अलग से आरोप पत्र जारी किया जाएगा।
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नगर निगम को प्राप्त शिकायतों में मेन बाजार निवासी सन्नी कोहली, काशीपुर रोड सुनहरा निवासी मजाहिर हसन, चंद्रपुरी निवासी राघव शिवा और लक्ष्मी देवी के नामांतरण प्रीमियम की रसीदों से जुड़े मामलों में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। आरोप थे कि प्रीमियम के नाम पर ली गई धनराशि को निगम के कोष में जमा नहीं कराया गया है। इन मामलों की विभागीय जांच चार जून 2026 को कराई गई थी। जांच के आधार पर नगर आयुक्त ने मोहम्मद कय्यूम को निलंबित करते हुए उनके स्थान पर प्रधान लिपिक सचिन कुमार को प्रभारी कार्यालय अधीक्षक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। निलंबन अवधि में मोहम्मद कय्यूम को सहायक नगर आयुक्त प्रथम अमरजीत कौर के साथ संबद्ध किया गया है।
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आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि वे किसी अन्य रोजगार, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अलग से आरोप पत्र जारी किया जाएगा।
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