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कोरोना संक्रमित गांव में कृषि कार्य के लिए निर्देश जारी
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कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के कारण पाबंद किए तीन गांवों समेत जिले के चार गांवों में फसलों की कटाई और मढ़ाई के लिए कुछ शर्तों के साथ डीएम ने अनुमति दे दी है। लेखपाल और राजस्व उपनिरीक्षक चारों गांवों में कृषि कार्यों की देखरेख करेंगे ताकि किसान बारी-बारी से नियमों का पालन कर फसलों की कटाई और मढ़ाई कर सकें।
लॉकडाउन के बीच जिला प्रशासन ने उन गांव के किसानों को पहले ही फसलों की कटाई और बेचने की अनुमति दी है, जहां कोरोना का कोई केस नहीं है, लेकिन उन गांवों के किसानों के दिक्कत आ रही थी, जहां कोरोना का मामले सामने आए हैं। इनमें लक्सर ब्लॉक का बहादरपुर खादर, भगवानपुर ब्लॉक का मानक मजरा, रुड़की का पनियाला गांव शामिल है। वहीं, जमात से लौटने वालों की संख्या अधिक होने के कारण बहादराबाद के गैंडीखाता गांव को भी पाबंद किया गया है। लिहाजा डीएम ने शनिवार को इन गांवों में कृषि कार्य के लिए सशर्त अनुमति दे दी। मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. विकेश यादव ने इसकी पुष्टि की है।
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इन निर्देशों का पालन करना होगा
1. इन गांव में कृषि कार्य के लिए कोई भी प्रशासन की ओर से निर्धारित सीमा से बाहर नहीं जाएगा। किसी बाहरी व्यक्ति को गांव के अंदर भी आने की अनुमति नहीं होगी।
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2. आवश्यकता पड़ने पर कृषि मशीनरी को गांव में ले जाया जा सकता है, लेकिन गांव में प्रवेश करने और बाहर आने से पहले उसे सैनिटाइज किया जाना अनिवार्य है।
3. कृषि कार्य करते समय किसानों को मास्क पहनना, कार्यस्थल पर साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना, स्वच्छ पेयजल के साथ शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
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लॉकडाउन के बीच जिला प्रशासन ने उन गांव के किसानों को पहले ही फसलों की कटाई और बेचने की अनुमति दी है, जहां कोरोना का कोई केस नहीं है, लेकिन उन गांवों के किसानों के दिक्कत आ रही थी, जहां कोरोना का मामले सामने आए हैं। इनमें लक्सर ब्लॉक का बहादरपुर खादर, भगवानपुर ब्लॉक का मानक मजरा, रुड़की का पनियाला गांव शामिल है। वहीं, जमात से लौटने वालों की संख्या अधिक होने के कारण बहादराबाद के गैंडीखाता गांव को भी पाबंद किया गया है। लिहाजा डीएम ने शनिवार को इन गांवों में कृषि कार्य के लिए सशर्त अनुमति दे दी। मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. विकेश यादव ने इसकी पुष्टि की है।
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इन निर्देशों का पालन करना होगा
1. इन गांव में कृषि कार्य के लिए कोई भी प्रशासन की ओर से निर्धारित सीमा से बाहर नहीं जाएगा। किसी बाहरी व्यक्ति को गांव के अंदर भी आने की अनुमति नहीं होगी।
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2. आवश्यकता पड़ने पर कृषि मशीनरी को गांव में ले जाया जा सकता है, लेकिन गांव में प्रवेश करने और बाहर आने से पहले उसे सैनिटाइज किया जाना अनिवार्य है।
3. कृषि कार्य करते समय किसानों को मास्क पहनना, कार्यस्थल पर साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना, स्वच्छ पेयजल के साथ शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।