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कोर्ट के आदेश पर 10 हमलावरों पर मुकदमा
Updated Tue, 06 Nov 2018 12:22 AM IST
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ब्यूरो अमर उजाला, लक्सर
जैनपुर गांव के युवक पर जानलेवा हमला किए जाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर लक्सर कोतवाली पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
लक्सर कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर खुर्द गांव निवासी नाहिद पुत्र मोहम्मद हसन ने लक्सर एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वर्ष 2016 में उन्होंने गांव के ही एक किसान के खेत में गन्ने की फसल की छिलाई का ठेका लिया था। 25 मार्च 2016 को उसका भाई तालिब, बेटा परवश गन्ने की छिलाई कर रहे थे, तभी गांव के ही एक परिवार के कुछ दबंग तमंचे, लाइसेंसी हथियार और डंडे लेकर मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने परवश को घेरकर उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। इसके बाद आरोपियों ने उसे गोली मार दी थी। गंभीर हालत में उसे लक्सर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर किया था। नाहिद का कहना है कि 25 मार्च 2016 को उसने इसकी शिकायत लक्सर पुलिस से की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब लक्सर एसीजेएम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोतवाली पुलिस को दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सोमवार को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल एसी शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी जाबिर पुत्र अहमद, मेहरबान पुत्र सुलेमान, इमरान पुत्र असलम, अयूब पुत्र साबिर, नफीस व वकील पुत्रगण नसीम, सुलेमान, हसरत पुत्रगण अशरफ, नाजिम और नोशी पुत्रगण साबिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।
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जैनपुर गांव के युवक पर जानलेवा हमला किए जाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर लक्सर कोतवाली पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
लक्सर कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर खुर्द गांव निवासी नाहिद पुत्र मोहम्मद हसन ने लक्सर एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वर्ष 2016 में उन्होंने गांव के ही एक किसान के खेत में गन्ने की फसल की छिलाई का ठेका लिया था। 25 मार्च 2016 को उसका भाई तालिब, बेटा परवश गन्ने की छिलाई कर रहे थे, तभी गांव के ही एक परिवार के कुछ दबंग तमंचे, लाइसेंसी हथियार और डंडे लेकर मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने परवश को घेरकर उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। इसके बाद आरोपियों ने उसे गोली मार दी थी। गंभीर हालत में उसे लक्सर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर किया था। नाहिद का कहना है कि 25 मार्च 2016 को उसने इसकी शिकायत लक्सर पुलिस से की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब लक्सर एसीजेएम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोतवाली पुलिस को दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सोमवार को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल एसी शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी जाबिर पुत्र अहमद, मेहरबान पुत्र सुलेमान, इमरान पुत्र असलम, अयूब पुत्र साबिर, नफीस व वकील पुत्रगण नसीम, सुलेमान, हसरत पुत्रगण अशरफ, नाजिम और नोशी पुत्रगण साबिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।
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