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Roorkee News: गोवंश संरक्षण अधिनियम में गिरफ्तार आरोपी की जमानत खारिज

Fri, 19 Dec 2025 06:57 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 19 Dec 2025 06:57 PM IST
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Bail of accused arrested under Cow Protection Act rejected
गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 नवंबर को लक्सर कोतवाली पुलिस को टेंपो में संरक्षित पशुओं को वध के लिए ले जाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने डोसनी से मोहम्मदपुर जाने वाले मार्ग से दो संरक्षित पशुओं को लेकर जा रहे एक टेंपो वाहन को पकड़ा था। वाहन से धारदार हथियार भी बरामद किए गए थे।

पुलिस ने मौके से वाहन चालक आरोपी सनोवर उर्फ सनव्वर निवासी ग्राम मुंडाखेड़ा खुर्द कोतवाली लक्सर को गिरफ्तार किया था। दो अन्य व्यक्ति मौके से भाग निकले थे। प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आरोपी की ओर से आरोपों को निराधार और स्वयं को निर्दोष बताते हुए न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। आरोपी के वाहन से गोकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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