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Roorkee News: गोवंश संरक्षण अधिनियम में आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

Thu, 20 Nov 2025 11:45 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 20 Nov 2025 11:45 PM IST
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Anticipatory bail of accused in Cow Protection Act rejected
गोवंश संरक्षण अधिनियम के मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। मामले में पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह ने बताया कि 8 नवंबर 2025 को मुखबिर से पशु कटान की सूचना मिलने पर लक्सर कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक हरीश गैरोला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संघीपुर गांव के जंगल में छापा मारा था। पुलिस ने मौके पर 45 किलो प्रतिबंधित मांस, रस्सी, चादर आदि बरामद किए थे। मौके पर मौजूद आरोपी भाग निकले थे।
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आरोपियों की पहचान करते हुए पुलिस ने आरोपी मोनू, इकबाल, गुलफाम, निवासीगण कासमपुर थाना पथरी और महबूब उर्फ बोड्डू व तमरेज निवासी संघीपुर और साबास निवासी मतलूबपुरा के खिलाफ गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। इस बीच आरोपी तमरेज और मोनू उर्फ अब्दुल रहमान की ओर से अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में याचिका दायर की गई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए बताया गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। आरोपियों पर बाइक से प्रतिबंधित मांस का परिवहन करने और पुलिस को देखकर मांस छोड़कर मौके से भाग निकलने के आरोप हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुक्रमपाल सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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