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Roorkee News: झूला संचालकों और ग्रामीणों में मारपीट मामले में समझौता
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Iपुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के चार लोगों का किया चालान
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I खानपुर के महाभारतकालीन जटाशंकर महादेव मंदिर परिसर में झूला संचालक के कर्मचारियों की ओर से ग्रामीणों को पीटने के मामले में आपसी सहमति के आधार पर मामला निपट गया है। वहीं पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर उत्पात मचाने के आरोप में दोनों पक्षों के दो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है।I
Iखानपुर के महाभारतकालीन जटाशंकर महादेव मंदिर परिसर में फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि पर तीन दिवसीय बड़े मेले का आयोजन होता है। इस बार शुक्रवार से बड़े मेले का आयोजन शुरू हो गया था। रविवार को झूला संचालक के कर्मचारियों और ग्रामीणों में बहस हो गई। इसपर झूला संचालकों ने कुछ ग्रामीणों को लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इससे मेले में भगदड़ मच गई। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सहमति के आधार पर समझौता होने का प्रार्थनापत्र दिया था। खानपुर एसओ मनोहर सिंह रावत ने बताया कि दोनों पक्षों में आपसी सहमति के आधार पर समझौता हो गया है लेकिन सार्वजनिक स्थान पर उत्पात मचाने के आरोप में दोनों पक्षों के दो-दो आरोपियों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।I
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I खानपुर के महाभारतकालीन जटाशंकर महादेव मंदिर परिसर में झूला संचालक के कर्मचारियों की ओर से ग्रामीणों को पीटने के मामले में आपसी सहमति के आधार पर मामला निपट गया है। वहीं पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर उत्पात मचाने के आरोप में दोनों पक्षों के दो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है।I
Iखानपुर के महाभारतकालीन जटाशंकर महादेव मंदिर परिसर में फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि पर तीन दिवसीय बड़े मेले का आयोजन होता है। इस बार शुक्रवार से बड़े मेले का आयोजन शुरू हो गया था। रविवार को झूला संचालक के कर्मचारियों और ग्रामीणों में बहस हो गई। इसपर झूला संचालकों ने कुछ ग्रामीणों को लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इससे मेले में भगदड़ मच गई। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सहमति के आधार पर समझौता होने का प्रार्थनापत्र दिया था। खानपुर एसओ मनोहर सिंह रावत ने बताया कि दोनों पक्षों में आपसी सहमति के आधार पर समझौता हो गया है लेकिन सार्वजनिक स्थान पर उत्पात मचाने के आरोप में दोनों पक्षों के दो-दो आरोपियों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।I
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