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Roorkee News: हमला करने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Wed, 27 May 2026 11:38 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 27 May 2026 11:38 PM IST
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Accused of assault denied bail
खेत से लौट रहे ग्रामीण पर धारदार हथियार, तमंचे और सरिये से लैस होकर हमला करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने नामजद आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने आरोपों को गंभीर मानते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वादी अनुज कुमार निवासी भारुवाला ने खानपुर थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया था कि 14 अप्रैल को वह अपने भाई चंद्रशेखर के साथ खेत में काम करने के बाद लौट रहे थे। बाइक में पंचर होने पर चंद्रशेखर ने स्वयं पंचर लगवाने के लिए जाने और उन्हें घर जाने को कहा। आरोप है कि इस दौरान आरोपी वंश, महक सिंह, ललित निवासी ग्राम लाल चंदवाला और सन्नी निवासी शाहपुर ने अपने अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उनपर फायरिंग की। उन्होंने किसी प्रकार छिपकर अपनी जान बचाई। इस दौरान आरोपियों ने चंद्रशेखर पर हमला करते हुए उसे घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में आरोपी महक सिंह की ओर से आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई पर धारदार हथियार, तंमचा, सरिये आदि से लैस होकर हमला किया। अभियोजन पक्ष ने आरोपों को गंभीर बताते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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