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राफ्टिंग के नियमों का उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई

Sat, 07 May 2022 01:21 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 07 May 2022 01:21 AM IST
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Only eight tourists can sit in the raft
लक्ष्मणझूला थाना निरीक्षक ने थाना परिसर में राफ्टिंग संचालकों के साथ बैठक की। थाना निरीक्षक संतोष सिंह कुंवर ने कहा कि राफ्टिंग संचालन के नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर नियमों को ताक पर रखकर किसी पर्यटक की जान के साथ खिलवाड़ होता है तो पुलिस संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
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शुक्रवार को राफ्टिंग करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत लक्ष्मणझूला पुलिस ने स्थानीय राफ्टिंग संचालकों के साथ बैठक की। थाना निरीक्षक संतोष सिंह कुमार ने कहा कि एक राफ्ट में नियम के अनुसार आठ ही पर्यटकों को बैठाया जाए। उन्होंने कहा कि शाम ढलने के बाद नदी में राफ्ट का संचालन नहीं होना चाहिए। थाना निरीक्षक ने राफ्टिंग संचालकों से कहा कि 14 वर्ष से छोटे बच्चों और 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को बिल्कुल भी राफ्टिंग नहीं करानी है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से प्रशिक्षित गाइड को ही पर्यटकों के साथ राफ्टिंग के लिए भेजा जाना है। कहा पर्यटकों को पहनाए जाने वाली लाइफ जैकेट और हेलमेट की गुणवत्ता भी मानक के अनुसार होनी चाहिए। थाना निरीक्षक ने कहा कि राफ्टिंग के दौरान अगर मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। थाना निरीक्षक ने राफ्टिंग संचालकों से पर्यटकों के साथ शालीनता से पेश आने की अपील की है।
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