फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Gurdwara employee murder case: Lucky gets life imprisonment

गुरुद्वारा कर्मचारी हत्याकांड : लक्की को उम्रकैद और 20 हजार अर्थदंड

Wed, 18 Mar 2026 06:11 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 18 Mar 2026 06:11 AM IST
विज्ञापन
Gurdwara employee murder case: Lucky gets life imprisonment
गुरुद्वारा कर्मचारी पर पेंचकस से कई वार कर हत्या करने के आरोपी लक्की निवासी शीशम झाड़ी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमन्निदर सिंह की अदालत ने दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियुक्त घटना के बाद से ही जिला कारागार में है।
विज्ञापन




6 फरवरी 2023 को लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब परिसर में एक युवक ने गुरुद्वारे के मुख्य गेट पर तैनात कर्मचारी कपिल शाह पर पेचकस से कई वार कर घायल कर दिया था, जिसे गुरुद्वारा कर्मचारी तत्काल उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाए। जहां चिकित्सकों ने कपिल की गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे एम्स रेफर कर दिया। उपचार के दौरान कपिल शाह की मौत हो गई थी।
विज्ञापन


वहीं, गुरुद्वारा कर्मचारियों ने हमला करने वाले युवक को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया था। आरोपी युवक ने अपना नाम लक्की निवासी शीशम झाड़ी बताया था। सहायक प्रबंधक गुरुद्वारा मंजीत सिंह की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन




पुलिस ने मामले में 1 मई 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बीते 25 फरवरी को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमन्निदर सिंह की अदालत ने 16 मार्च को अपना फैसला सुनाया।

अदालत ने आरोपी लक्की को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न भुगतने पर चार माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष ने अदालत में विवेचक सहित 12 गवाह पेश किए।




---

सीसीटीवी फुटेज और डॉक्टर के बयान ने दी मजबूती

आरोपी को सजा दिलाने में सीसीटीवी फुटेज व पोस्टमार्टम करने वाली चिकित्सक आरुषी वर्मा के बयान महत्वपूर्ण साबित हुए। बचाव पक्ष ने न्यायालय में दलील दी कि कपिल शाह (मृतक) को किसी भी हथियार या औजार से नहीं मारा गया बल्कि कपिल शाह गुरुद्वारे के बाहर उपलब्ध रेलिंग पर गिर गया था, इसलिए उसको चोट आई और इस वजह से उसकी मृत्यु हो गयी। बचाव पक्ष की इस दलील को पोस्टमार्टम करने वाली चिकित्सक ने मानने से इन्कार कर दिया। चिकित्सक ने कोर्ट को बताया कि मृतक के शरीर के आगे के हिस्से पर जिन चोटों का उल्लेख है, वह किसी नुकीले वस्तु पर स्वयं गिरने से आनी संभव नहीं है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विवेचक ने कोर्ट को बताया कि कपिल शाह (मृतक) किसी रेलिंग पर नहीं गिरा था बल्कि गुरद्वारे के सामने नाली के ऊपर लगे लोहे के जाले पर गिरा था। लोहे का जाला नुकीला नहीं होता बल्कि समतल होता है जिससे कि वाहन तथा लोग इस पर चल सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed