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Rishikesh News: बाघ के हमले में घायल श्रमिक को वन विभाग ने दी राहत राशि
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यमकेश्वर। राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से सटे धमांद गांव में बाघ के हमले में घायल हुए श्रमिक को वन विभाग ने राहत राशि प्रदान की है। वन विभाग की ओर से मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत नियमावली के तहत घायल श्रमिक को 30 हजार रुपये का अग्रिम मुआवजा दिया गया। वहीं, घायल श्रमिक को शुक्रवार शाम तक एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।
श्रमिक राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र की सड़क पर पैदल जा रहा था। इसी दौरान अचानक बाघ ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई शुरू करते हुए घायल श्रमिक को राहत राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की। गोहरी रेंज के क्षेत्राधिकारी राजेश जोशी ने बताया कि मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत नियमावली के तहत घायल व्यक्ति को मुआवजे की कुल राशि का 30 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जाता है। इसी के तहत श्रमिक को 30 हजार रुपये का चेक सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि घायल श्रमिक को नियमानुसार कुल एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। अग्रिम राशि का भुगतान तत्काल राहत के तौर पर किया गया है, जबकि शेष राशि निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराई जाएगी।
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श्रमिक राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र की सड़क पर पैदल जा रहा था। इसी दौरान अचानक बाघ ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई शुरू करते हुए घायल श्रमिक को राहत राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की। गोहरी रेंज के क्षेत्राधिकारी राजेश जोशी ने बताया कि मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत नियमावली के तहत घायल व्यक्ति को मुआवजे की कुल राशि का 30 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जाता है। इसी के तहत श्रमिक को 30 हजार रुपये का चेक सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि घायल श्रमिक को नियमानुसार कुल एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। अग्रिम राशि का भुगतान तत्काल राहत के तौर पर किया गया है, जबकि शेष राशि निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराई जाएगी।
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