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Pithoragarh News: लूट के मामले में युवक को तीन वर्ष का कारावास
Wed, 17 Jun 2026 10:39 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Wed, 17 Jun 2026 10:39 PM IST
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पिथौरागढ़। कारोबारी से पैसा लूटने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटनाक्रम के अनुसार 10 अक्टूबर 2025 को तिलढुकरी क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक युवक ने उनके 24 हजार रुपये लूट लिए और धक्का देकर भाग गया। धक्का देने से बुजुर्ग गिरकर चोटिल हो गए। पीड़ित व्यक्ति के पोते मो. शाहनवाज की तहरीर पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 309 (6) भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद अभियुक्त सागर सोराड़ी निवासी रई, पिथौरागढ़ को गिरफ्तार कर लिया।
एसआई हीरा सिंह डांगी ने मामले की विवेचना की और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा की ओर से की गई। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन की अदालत ने अभियुक्त सागर सोराड़ी को दोषी पाते हुए धारा 309(6) बीएनएस के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड तथा धारा 317(2) बीएनएस के तहत छह माह के कठोर कारावास और 1,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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एसआई हीरा सिंह डांगी ने मामले की विवेचना की और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा की ओर से की गई। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन की अदालत ने अभियुक्त सागर सोराड़ी को दोषी पाते हुए धारा 309(6) बीएनएस के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड तथा धारा 317(2) बीएनएस के तहत छह माह के कठोर कारावास और 1,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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