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वन्यजीव तस्कर को तीन साल का कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़
Updated Tue, 07 Feb 2017 09:46 PM IST
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कोर्ट का फैसला
- फोटो : अमर उजाला
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न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तेंदुए की खाल और हड्डियों की तस्करी के मामले में आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी नेपाल का निवासी है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व पृथ्वीराज सिंह बनकोटी ने बताया कि 29 अप्रैल 2016 को एसओजी प्रभारी शिशुपाल सिंह राणा को मुखबिर से सूचना मिली की तेंदुए की खाल और हड्डियों के साथ एक व्यक्ति झूलाघाट से पिथौरागढ़ की ओर आ रहा है। एसओजी प्रभारी वन विभाग की टीम के साथ मूनाकोट के पास छिप गए। सुबह 5 बजे एक व्यक्ति झूलाघाट की ओर से आता दिखाई दिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 6.9 किलो तेंदुए की हड्डी और तेंदुए की तीन खालें बरामद हुईं। इस व्यक्ति ने अपना नाम काशी राम निवासी रतौड़ा महाकाली अंचल, ग्राम विकास समिति लाली वार्ड नंबर 9 जिला दार्चुला नेपाल बताया।
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वन विभाग ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद पेश किया। जो बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को स्थानांतरित हो गया। अदालत में कई गवाह पेश किए गए। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा कय्यूम ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
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